Friday, June, 27,2025

CAPF में आईपीएस की पदस्थापना कम की जाए

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश में निर्देश दिया है कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महानिरीक्षक स्तर तक के आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति दो वर्षों में 'उत्तरोत्तर' की जानी चाहिए, ताकि कैडर अधिकारियों को अधिक अवसर मिल सकें।

न्यायाधीश अभय एस ओका (अब सेवानिवृत्त) और न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने 23 मई को आदेश सुनाते हुए कहा कि सीएपीएफ में कैडर अधिकारियों की पदोन्नति में विलंब से मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन संगठनों के अधिकारियों द्वारा दायर कई शिकायत याचिकाओं का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि इन सीएपीएफ की बहुप्रतीक्षित कैडर समीक्षा छह महीने में की जानी चाहिए, जिस पर शीर्ष अदालत ने 2020 में रोक लगा दी थी।

ये हैं केंद्रीय पुलिस बल

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन पांच केंद्रीय पुलिस बल-सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी को विभिन्न प्रकार के कानून-व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों, सीमा सुरक्षा जैसे आंतरिक सुरक्षा कार्यों, आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने तथा चुनाव कराने के लिए तैनात किया जाता है। याचिकाकर्ताओं, जिनमें शुरू में इन बलों के 18 हजार अधिकारी शामिल थे, ने 2009 में आवेदन दायर कर गृह मंत्रालय से उनमें से प्रत्येक को संगठित समूह ए सेवा (ओजीएएस) के रूप में मानते हुए कैडर समीक्षा की मांग की थी, ताकि समय पर पदोन्नति में देरी से संबंधित उनके मुद्दे का समाधान किया जा सके।

वर्तमान में IPS के लिए आरक्षित हैं कुछ पद

वर्तमान में, सीएपीएफ में महानिरीक्षक स्तर पर 50 प्रतिशत पद आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) स्तर के लगभग 15 प्रतिशत पद सेना (5 प्रतिशत) के अलावा अखिल भारतीय सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के लिए रखे गए हैं।

शीर्ष अदालत बोली

  • पदोन्नति में देरी से मनोबल पर पड़ता है प्रतिकूल असर
  • सीएपीएफ की कैडर समीक्षा छह माह में की जाए

 

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