Saturday, July, 25,2026

कोर्ट की रिकॉर्डिंग बिना अनुमति के पोस्ट नहीं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल को लेकर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि संबंधित सेक्रेटरी जनरल या उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल की पूर्व अनुमति के बिना न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, अपलोड या किसी भी रूप में प्रसारित नहीं किया जा सकेगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के कथित दुरुपयोग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

मीडिया की खबरें 'गैर-जिम्मेदाराना': CJI

सीजेआई सूर्यकांत ने शुक्रवार को उन मीडिया खबरों को गलत और गैर-जिम्मेदाराना बताया, जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने नीट प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि अदालत में कोई याचिका दायर ही नहीं हुई थी, बल्कि केवल एक अभ्यावेदन दिया गया था। उन्होंने कहा कि बिना याचिका के किसी मामले को रिट याचिका नहीं माना जा सकता। सीजेआई ने कहा, मीडिया अपनी सभी जिम्मेदारियों से बेपरवाह होकर यह गलत खबर प्रसारित कर रहा है।

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