Thursday, November, 27,2025

फर्जी दस्तावेजों से सीबीएसई मान्यता हासिल करने का खुलासा

जयपुर: राजधानी जयपुर में निजी स्कूलों से जुड़ी गड़बड़ियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जब शहर की नामी शिक्षण संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगते हैं तो मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। नीरजा मोदी स्कूल को छात्रा की मौत के मामले में सीबीएसई नोटिस मिलने के बाद अब पदमावती निर्माण नगर स्थित रयान इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ फर्जीवाड़े की शिकायतें भी सामने आई हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि स्कूल ने सीबीएसई की मान्यता (कोड 1731124) गलत और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल की है। इसके साथ ही मानसरोवर की वीटी रोड स्थित शाखा की मान्यता में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतों के आधार पर सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली और शिक्षा निदेशालय बीकानेर में जांचें लंबित हैं, जबकि सतर्कता आयुक्त नई दिल्ली तक भी शिकायतें पहुंच चुकी हैं।

स्कूल का आधिकारिक बयान नहीं

शिकायतों पर जब स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा गया तो संबंधित जिम्मेदारों ने सभी आरोपों को गलत बताया, लेकिन किसी भी तरह का आधिकारिक बयान देने से इनकार कर दिया। आरटीआई में धांधली उजागर होने, जमीन कम होने, स्वच्छता प्रमाण पत्र फर्जी होने और सीबीएसई नियमों के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या नामी स्कूलों पर कार्रवाई करने में शिक्षा विभाग और सीबीएसई ढिलाई बरत रहे है?

जमीन कम, फिर भी मान्यता !

सीबीएसई नियमों के अनुसार किसी स्कूल को मान्यता तभी दी जाती है जब उसके पास न्यूनतम 4,000 वर्गमीटर जमीन हो। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि स्कूल में खेल मैदान, प्रार्थना स्थल, सभागार, कैंटीन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, लेकिन आरोप है कि पदमावती निर्माण नगर स्थित रयान इंटरनेशनल स्कूल के पास सिर्फ 3,390 वर्गमीटर जमीन है, जिसे 1997 में जेडीए ने नेशनल एजुकेशन सोसायटी को आवंटित किया था। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जमीन की कमी होने के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने सीबीएसई को गलत जानकारी और फर्जी दस्तावेज देकर मान्यता लेली।

एक मान्यता पर दो स्कूल चलाने का आरोप

शिकायतों में यह भी सामने आया है कि एक ही सीबीएसई मान्यता का उपयोग कर दो अलग-अलग शाखाओं का संचालन किया जा रहा है, जो मान्यता नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा सीबीएसई की वेबसाइट पर जमीन और भवन से संबंधित अनिवार्य दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हैं, जो पारदर्शिता के नियमों के विपरीत है।

स्वच्छता प्रमाण पत्र भी फर्जी !

आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। स्कूल प्रबंधन की ओर से सीबीएसई में जमा करवाया गया स्वच्छता प्रमाण पत्र नगर निगम ग्रेटर ने जारी ही नहीं किया था। सूचना आयोग राजस्थान के आदेश के तहत नगर निगम ग्रेटर ने लिखित रूप से बताया कि उन्होंने रयान इंटरनेशनल स्कूल को कोई स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया, और सीबीएसई में जमा किया गया प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया।

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