Thursday, November, 27,2025

JDA ने निर्माण सील खोलने का आवेदन किया खारिज

जयपुर: राजधानी जयपुर में टोंक रोड स्थित बहुमंजिला इमारत मंगलम रेडियंस की कॉमन छत पर किए गए अवैध निर्माण को सील मुक्त करने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र को जेडीए ने खारिज कर दिया है। जेडीए ने कहा कि यह निर्णय फ्लैटधारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए और ओपन टैरिस क्षेत्र के निजीकरण को रोकने के लिए लिया गया है।

टोंक रोड स्थित एयरपोर्ट प्लाजा के पास भूखंड संख्या एक पर बनी इस इमारत की 12वीं मंजिल पर अनुमोदित मानचित्र के विपरीत कमरा और बाथरूम का निर्माण किया गया था। फ्लैट नंबर 1201 के पूर्वी हिस्से की कॉमन छत पर 59x23 फीट क्षेत्र में किए गए इस निर्माण पर 20 दिसंबर, 2023 को जेडीए ने नोटिस जारी किया और 3 अगस्त, 2024 को स्थल को सील कर दिया था। बाद में जेडीए ट्रिब्यूनल ने 7 नवंबर 2024 को छह माह में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। निर्माणकर्ता बिल्डकॉन कन्सल्टेंट लिमिटेड की ओर से सील खोलने का आवेदन और अंडरटेकिंग प्रस्तुत की गई, लेकिन जेडीए जोन-4 की उपायुक्त अपूर्वा परवाल ने परीक्षण के बाद इसे निराधार और वास्तविकता से परे मानते हुए अस्वीकार कर दिया। आदेश में कहा गया कि आवेदक ने अवैध निर्माण को स्वीकार नहीं किया, जबकि निर्माण स्पष्ट रूप से अनुमोदित मानचित्र के विपरीत है।

इसके अलावा, नोटिस जारी होने के सात माह बाद भी निर्माणकर्ता ने अवैध निर्माण स्वयं नहीं हटाया। उपायुक्त ने यह भी माना कि अगर आवेदन स्वीकार किया जाता है तो कॉमन छत का निजीकरण हो जाएगा और अन्य फ्लैटधारियों का अधिकार प्रभावित होगा। ऐसे में न तो कानून और ना ही न्यायसंगत आधार पर सील खोलने का कोई कारण बनता है। जानकारों का मानना है कि जेडीए की इस सतर्कता और कठोरता को अन्य सील खोलने वाले प्रकरणों में भी अपनाया जाना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि जहां सील खोली जाए, वहां निर्धारित शर्तों के अनुसार अवैध निर्माण को हटाया जाए, जिससे कार्रवाई का उद्देश्य सार्थक हो सके और अवैध निर्माण पर अंकुश लगे।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • मंगलम रेडियंस की कॉमन छत पर किए गए अवैध निर्माण को सील मुक्त करने के प्रार्थना पत्र को जेडीए ने खारिज कर दिया।
  • जेडीए ने कहा-निर्णय अन्य फ्लैटधारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
  • 12वीं मंजिल पर 59x23 फीट क्षेत्र में कमरा व बाथरूम का निर्माण अनुमोदित मानचित्र के विपरीत किया गया था।
  • फ्लैट नंबर 1201 की ओर की खिड़की हटाकर अवैध गेट भी बनाया गया था।
  • जेडीए ने 20 दिसंबर 2023 को नोटिस दिया और 3 अगस्त 2024 को निर्माण को सील कर दिया।
  • निर्माणकर्ता के आवेदन पर जेडीए ट्रिब्यूनल ने 7 नवंबर 2024 को छह माह में कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए थे।
  • बिल्डकॉन कन्सल्टेंट लिमिटेड की ओर से दी गई अंडरटेकिंग और प्रार्थना पत्र को निराधार माना गया।
  • आवेदक ने अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया, उलटे इसे पेड़-पौधे लगाने का अस्थायी निर्माण बताया।
  • नोटिस के 7 माह बाद भी निर्माण नहीं हटाया गया, जिससे जेडीए ने आवेदन को अविश्वसनीय माना।
  • जेडीए का कहना-सील खोलने पर कॉमन छत का निजीकरण हो जाएगा और अन्य फ्लैटधारी वंचित होंगे।
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