Saturday, March, 28,2026

काउंटर एफिडेविट में देरी से कटारा को मिली अंतरिम जमानत, उठ रहे सवाल

नई दिल्ली/जयपुर: आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण में आरोपी बाबूलाल कटारा को 9 फरवरी 2026 को मिली अंतरिम जमानत के बाद अब पूरी कानूनी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। चर्चा का केंद्र यह है कि क्या राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में समय पर काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं होने के कारण कटारा को उस दिन राहत मिल गई थी? दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2025 की सुनवाई में राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 9 फरवरी की निर्धारित सुनवाई से कम से कम 48 घंटे पहले काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जाए। अदालत ने कुछ विशेष बिंदुओं पर विस्तृत जवाब भी मांगा था। सूत्रों के अनुसार उस समय राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा अदालत में उपस्थित थे और उन्हें 14 दिसंबर को ही अग्रिम नोटिस मिल चुका था।

इसके बावजूद बताया जा रहा है कि 9 फरवरी की सुनवाई से दो दिन पहले तक भी सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक सरकारी वकील ने जयपुर में विधि और गृह विभाग को इस बारे में सूचना 6 फरवरी की शाम को दी। इसके बाद शनिवार और रविवार को सुप्रीम कोर्ट में अवकाश होने के कारण राज्य सरकार के पास तैयारी के लिए लगभग कोई समय नहीं बचा। माना जा रहा है कि इसी वजह से उस दिन अदालत में सरकार की ओर से ठोस जवाब पेश नहीं हो सका और कटारा को अंतरिम जमानत मिल गई थी।

तय की जाएगी जिम्मेदारी

23 मार्च 2026 को अब सुप्रीम कोर्ट ने कटारा की अंतरिम जमानत रद्द कर दी है, लेकिन इसके साथ ही उस समय हुई प्रक्रिया और संभावित चूक को लेकर पर चर्चा तेज हो गई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस मामले में जिम्मेदारी तय की
जाएगी और यदि हां तो किस स्तर पर कार्रवाई होगी। पेपर लीक का मामला पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय का है और भजनलाल सरकार सत्ता में आने के बाद से ही इस प्रकरण में आरोपियों को सजा दिलाने की बात कहती रही है।

 

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