Monday, June, 15,2026

IAS और RAS अधिकारियों को मिली अतिरिक्त शक्तियां

जयपुर: राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं, खासकर जमीन और राजस्व से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जनकल्याण शिविरों के तहत 12 जून से 15 जुलाई तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 'ग्रामीण सेवा शिविर 2026' आयोजित किए जा रहे हैं। शिविरों में अधिकाधिक मामलों का मौके पर निस्तारण हो सके, इसके लिए विभिन्न अधिकारियों की शक्तियां शिविर प्रभारियों और राजस्व अधिकारियों को सौंप दी गई हैं। राजस्व विभाग ने अभियान के प्रभावी संचालन के लिए संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को विशेष रूप से अधिकृत किया है। अब वे अपने अपने क्षेत्र में गैर फील्ड पदों पर कार्यरत तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से तहसीलों और उपतहसीलों के रिक्त पदों पर नियुक्त कर सकेंगे।

ग्रामीण सेवा शिविरों के लिए नियुक्त आईएएस और आरएएस अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनमें आबादी विस्तार के लिए भूमि आरक्षित करने, कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन से जुड़े मामलों का निस्तारण, भूमिगत पाइपलाइन बिछाने, नया रास्ता खोलने या पुराने रास्ते को चौड़ा करने संबंधी मामलों में निर्णय लेने की शक्तियां शामिल हैं। इसके अलावा राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों के सुधार से जुड़े मामलों के निस्तारण का अधिकार भी शिविर प्रभारियों को दिया गया है।

तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी

शिविरों में नियुक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार भूमि बंटवारे से जुड़े मामलों का निस्तारण कर सकेंगे। उन्हें रास्ते के अधिकार, निजी सुखाचार संबंधी विवादों और नामांतरण के मामलों में भी निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। अविवादित सीमा ज्ञान, मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार के वास्तविक उपयोग में बाधा पहुंचाने से जुड़े मामलों में ग्राम पंचायतों को प्राप्त शक्तियां भी शिविर अवधि के लिए इन अधिकारियों को सौंप दी गई हैं।

भूमि आवंटन प्रक्रिया होगी तेज

राज्य सरकार ने भूमि आवंटन प्रक्रिया को गति देने के लिए आवेदन संबंधी उद्घोषणा की समय सीमा भी कम कर दी है। पहले जहां इसके लिए 15 दिन का समय निर्धारित था, अब इसे घटाकर 7 दिन कर दिया गया है।

आबादी विस्तार के लिए भूमि सौंपने का अधिकार जिला कलेक्टर को

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 क के तहत आबादी विस्तार के लिए आरक्षित भूमि को स्थानीय निकायों के अधीन करने का अधिकार राज्य सरकार से जिला कलेक्टरों को सौंप दिया है। इससे संबंधित मामलों का निस्तारण अब स्थानीय स्तर पर तेजी से हो सकेगा।

ग्रामीणों को मिलेगा त्वरित लाभ

सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को छोटे-छोटे राजस्व और भूमि संबंधी कार्यों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। अतिरिक्त शक्तियों के हस्तांतरण से शिविरों में ही बड़ी संख्या में मामलों का मौके पर समाधान संभव हो सकेगा, जिससे आमजन को राहत मिलेगी।

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