Saturday, April, 18,2026

फोटोकॉपी से साबित नहीं होगा जमीन का स्वामित्व

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने संपत्ति विवादों और दस्तावेजी साक्ष्य से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि केवल फोटोकॉपी के आधार पर न तो स्वामित्व साबित किया जा सकता है और ना ही उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। साथ ही, अपर्याप्त स्टांप शुल्क वाले दस्तावेज की फोटोकॉपी को इम्पाउंड भी नहीं किया जा सकता।

जयपुर पीठ में जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकलपीठ ने कमलेश व अन्य की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि कानून के अनुसार दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य यानी मूल प्रति से ही सिद्ध किया जाना चाहिए। सेकेंडरी एविडेंस तभी स्वीकार्य है, जब मूल दस्तावेज के अस्तित्व, निष्पादन और अनुपलब्धता के ठोस कारण साबित किए जाएं।

विराटनगर क्षेत्र की एक संपत्ति से जुड़ा मामला

मामला विराटनगर क्षेत्र की एक संपत्ति से जुड़ा था, जहां याचिकाकर्ताओं ने 2003 के कथित एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर विशिष्ट निष्पादन की मांग की। उनके पास मूल दस्तावेज नहीं था और उन्होंने फोटोकॉपी को साक्ष्य के रूप में पेश करने की अनुमति मांगी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यदि मूल दस्तावेज ही प्रस्तुत नहीं है, तो उसकी फोटोकॉपी के आधार पर अधिकार स्थापित नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजस्थान स्टाम्प एक्टर 1998 के तहत कम स्टांप शुल्क वाला दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है और उसकी फोटोकॉपी के जरिए इस कमी को दूर नहीं किया जा सकता।

इम्पाउंडिंग प्रक्रिया मूल दस्तावेज पर लागू, फोटोकॉपी पर नहीं

अदालत ने कहा कि इम्पाउंडिंग की प्रक्रिया मूल दस्तावेज पर लागू होती है, फोटोकॉपी पर नहीं। कोर्ट ने दोनों रिट याचिकाओं को मेरिट विहीन मानते हुए खारिज कर दिया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दावे करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी मदद मिलेगी। यह निर्णय पक्षकारों को मूल दस्तावेज सुरक्षित रखने और समय रहते विधिक प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए भी प्रेरित करेगा।

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