Friday, April, 17,2026

आगरा रोड पर 'शिवम गार्डन' में धड़ल्ले से कट रहे प्लॉट

जयपुर: जयपुर का आगरा रोड इलाका अवैध कॉलोनियां काटने के मामलों में सबसे आगे निकलता जा रहा है। खास बात यह है कि हाल ही में जेडीए के क्षेत्राधिकार में शामिल किए गए इलाकों में भी अवैध कॉलोनियों का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में बस्सी तहसील के दूधली गांव में 'शिवम गार्डन' नाम से एक अवैध कॉलोनी बसाने का मामला सामने आया है। दरअसल, पिछले वर्ष 3 अक्टूबर को नगरीय विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर जेडीए के क्षेत्राधिकार का विस्तार किया गया था। इस विस्तार के तहत बस्सी तहसील का दूधली गांव भी जेडीए क्षेत्र में शामिल किया गया। क्षेत्र के जेडीए में शामिल होते ही यहां जमीनों के दाम बढ़ गए और भू-कारोबारी सक्रिय हो गए। इसी सक्रियता का परिणाम है कि दूधली गांव के खसरा नंबर 10, 11, 12, 13, 15, 21, 21/1, 50, 54 और 55 की भूमि पर 'शिवम गार्डन' नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। यह कॉलोनी बिना भूमि रूपांतरण और बिना लेआउट प्लान की स्वीकृति के बसाई जा रही है, जो कि टाउनशिप नीति का सीधा उल्लंघन है।

चारदीवारी व सड़कों का काम तेज

यहां पर कॉलोनी के लिए चारदीवारी और सडकों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कॉलोनी के लेआउट प्लान के आधार पर भूखंडों की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। भू-कारोबारियों ने यह जमीन 25 से 30 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से खरीदी थी, जिसे अब 12 से 14 हजार रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से बेचा जा रहा है।

काटे जा रहे हर साइज के भूखंड

आरोप यह भी है कि कॉलोनी बसाने के लिए गैर मुमकिन रास्ते और गैर मुमकिन तलाई की भूमि पर भी कब्जा किया जा रहा है। कॉलोनी के लेआउट में 40 और 30 फीट चौड़ी सड़कें दर्शाई गई हैं। 40 फीट और 30 फीट चौड़ी सड़कों के कॉर्नर पर 250 और 350 वर्गगज के बड़े भूखंड रखे गए हैं, जबकि 30 फीट सड़कों पर छोटे और बड़े सभी आकार के प्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

जिम्मेदार अधिकारियों की नहीं पड़ी नजर

अवैध कॉलोनी को आगरा रोड से जोड़ने के लिए मौके पर सड़क निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि मुख्य हाईवे के बेहद नजदीक होने के बावजूद जेडीए की प्रवर्तन शाखा के जिम्मेदार अधिकारियों की इस पर नजर नहीं पड़ी है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कॉलोनी विकसित करने वाले भू-कारोबारियों ने जेडीए में किसी भी प्रकार का शुल्क जमा नहीं कराया है और ना ही कॉलोनी में रहने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए कोई जमीन छोड़ी गई है।

कॉलोनी बसाने से पहले भूमि रूपांतरण जरूरी

प्रदेश में लागू टाउनशिप नीति के अनुसार, किसी भी कॉलोनी को बसाने से पहले भूमि का रूपांतरण कराना अनिवार्य है। साथ ही, जेडीए से लेआउट प्लान की स्वीकृति लेना भी जरूरी होता है। इसके अलावा, नियमानुसार भूखंड और सुविधा क्षेत्र का अनुपात 60:40 होना चाहिए, लेकिन यहां पूरी भूमि को भूखंडों में विभाजित कर दिया गया है। नियमों की अनदेखी करते हुए केवल अधिकतम मुनाफा कमाने के उद्देश्य से यह अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। फिलहाल, जेडीए की कार्रवाई न होने से भू-कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं और आगरा रोड क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का विस्तार लगातार जारी है।

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