Friday, April, 10,2026

जेडीए और रेरा से मंजूरी नहीं, भू-माफिया काट रहे अवैध टाउनशिप

जयपुर: जेडीए रीजन में जयपुर शहर के नजदीक चौमूं में भू-माफिया अवैध कॉलोनियां काटने में लगे हुए हैं। भू-माफियाओं में न तो जेडीए का खौफ है और ना ही सरकार का। मास्टर प्लान के विपरीत बिना मंजूरी और लैंड यूज कंवर्जन के भू-माफिया बड़ी-बड़ी अवैध कॉलोनियां और टाउनशिप बसाने में लगे हुए हैं।

जयपुर सीकर राजमार्ग पर चौमूं से सटे मोरीजा गांव में अवैध टाउनशिप बसाई जा रही है। चौमूं चंदवाजी हाईवे पर मोरीजा गांव में दो सौ फीट राजमार्ग पर 'शिवकृपा सिटी' के नाम से अवैध टाउनशिप बसाई जा रही है। यह क्षेत्र जेडीए रीजन में जोन 16 में आता है। करीब 15 बीघा कृषि भूमि पर शिव कृपा रियल स्टेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और उससे जुड़े लोग यह अवैध टाउनशिप बसा रहे हैं।

कंपनी के कताँधताओं ने कृषि भूमि का लैंड कंवर्जन नहीं कराया है और न ही जेडीए और रेरा से टाउनशिप की मंजूरी ली है, जबकि बाजार में कंपनी से जुड़े लोग दावा कर रहे हैं कि यह टाउनशिप गवर्नमेंट से अप्रूव्ड आवासीय कॉलोनी है, जबकि हकीकत में यह प्रोजेक्ट अवैध है। जेडीए और रेरा की साइट पर ऑनलाइन सर्च किया गया तो शिवकृपा सिटी के नाम से कोई आवासीय प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही आवेदन किया गया। कंपनी जेडीए और रेरा से भी रजिस्टर्ड नहीं है। बाजार में कंपनी का यह दावा पूरी तरह से अवैध और गुमराह करने वाला है कि शिवकृपा सिटी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है।

जेडीए की गिर सकती है गाजः जमाबंदी में खसरे और खाते कृषि भूमि के हैं यानि पूरी कॉलोनी कृषि भूमि पर बसाई जा रही है। नियमानुसार कृषि भूमि पर लैंड यूज चेंज करवाए बिना ही आवासीय कॉलोनी बसाना पूर्णतया अवैध है। बिना लैंड कंवर्जन कराए ही जमीन की किस्म बदलने पर सरकार शिवकृपा सिटी से जुड़ी जमीन को काश्तकारी अधिनियम के तहत जब्त कर सकता है। बिना मंजूरी और बिना लैंड यूज कंवर्जन के बसाई जा रही इस अवैध कॉलोनी पर कभी भी जेडीए और जिला प्रशासन जयपुर की गाज गिर सकती है।

निवेशकों का पैसा डूब सकता है। इस अवैध कॉलोनी को लेकर स्थानीय नागरिक और ग्रामीण जेडीसी सिद्धार्थ महाजन, जेडीए के आईजी आनंद शर्मा, जेडीए जोन 16 के उपायुक्त और चौमूं के तहसीलदार, मोरीजा के पटवारी को शिकायतें दे चुके हैं। शिकायतों के बावजूद प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है।

हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ ने डी.बी. सिविल रिट याचिका (पीआईएल-1554/2004) गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य प्रकरण में 12 जनवरी, 2017 को सुनाए आदेश में मास्टर प्लान के विपरीत किसी भी तरह के आवासीय, कमर्शियल व संस्थानिक कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया था। कोर्ट ने 35 तरह के दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं, जिसमें हरित क्षेत्र (ईकोलॉजिकल व ग्रीन जोन) में किसी भी तरह की गतिविधियों व विकास कार्यों पर भी रोक लगा रखी है। हाई कोर्ट ने मास्टर प्लान की सख्ती से पालन के आदेश दिए है। मास्टर प्लान में अनुमति योग्य विकास कार्य ही करवाए जा सकेंगे। इन आदेश के बाद जेडीए ने तो अपनी गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगा दी, लेकिन भू-माफियाओं पर बंदिश नहीं होने से वे बिना मंजूरी के अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। मास्टर प्लान के विपरीत और लैडयूज कंवर्जन कराए बिना कृषि भूमियों पर किसी भी तरह आवासीय व कॉमर्शियल गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किसी भी निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दे रखे हैं।

सड़क और चारदीवारी का निर्माण जारी

अवैध टाउनशिप शिवकृपा सिटी के नक्शे बाजार में हैं। सोशल मीडिया पर भी कंपनी के कर्ताधर्ता दावे कर रहे है कि यह 100 करोड़ का आवासीय प्रोजेक्ट है, जो चौमूं-चंदवाजी हाईवे पर 70 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस्कॉन मंदिर के पास है। इस अवैध टाउनशिप को बसाने के लिए यहां पर सड़क निर्माण और चारदीवारी खड़ी करने का कार्य जोरों पर चल रहा है। कंपनी के लोग आस-पास भी काफी कृषि भूमि एग्रीमेंट के आधार पर खरीद रहे हैं। इससे यह भी अंदेशा है कि इस अवैध टाउनशिप को आगे भी बढ़ाया जाएगा। इस अवैध कॉलोनी का मैप बाजार में आ चुका है, जिसमें अलग-अलग ब्लॉक में करीब 200 से अधिक आवासीय भूखंड सृजित किए गए हैं। चालीस और तीस फीट सड़क पर आवासीय भूखंड सृजित किए गए हैं। कमर्शियल शॉप्स भी रखी गई है। चालीस फीट सड़क पर 25 हजार रुपए वर्गगज रेट है तो तीस फीट सड़क पर 20 से 22 हजार रुपए की दर रखी गई है।

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