Sunday, December, 14,2025

UPS के तहत विकल्प चुनने की समय सीमा सितंबर तक

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 'एकीकृत पेंशन योजना' (यूपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारियों के विकल्प चुनने की समयसीमा को तीन महीने आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया। अभी तक मौजूदा सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवनसाथी सहित पात्र कर्मचारियों को यूपीएस के तहत 30 जून, 2025 तक अपना विकल्प चुनना था। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विभिन्न हितधारकों से यह समयसीमा आगे बढ़ाने का अनुरोध मिला था। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र ने यह फैसला किया है। यूपीएस केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जो 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' (एनपीएस) के दायरे में आते हैं और एक जनवरी, 2004 को लागू हुए एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। सरकार के 23 लाख कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने के लिए विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें, जनवरी, 2004 में समाप्त हो गई 'पुरानी पेंशन योजना' (ओपीएस) के तहत सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था।

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