Monday, December, 15,2025

बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी, संसद में सोमवार को पेश होगा बिल

नई दिल्ली: देश में बीमा कवरेज बढ़ाने और इस क्षेत्र में अधिक पूंजी आकर्षित करने के लक्ष्य के तहत केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। यह विधेयक संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। यह सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

लोकसभा के एक बुलेटिन के मुताबिक, बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 को संसद के मौजूदा सत्र की कार्यसूची में शामिल किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य बीमा क्षेत्र में प्रसार बढ़ाना, वृद्धि की रफ्तार बढ़ाना और कारोबारी सुगमता में सुधार लाना है। सूत्रों ने कहा कि सरकार इस विधेयक को सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करते समय बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमा को 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था। अब तक बीमा क्षेत्र में 82,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आ चुका है।

भारत-ओमान व्यापार समझौते को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को भारत और ओमान के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को मंजूरी दे दी। इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 17-18 दिसंबर को ओमान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। एफटीए पर बातचीत नवंबर 2023 में औपचारिक रूप से शुरू हुई थी जो इस वर्ष संपन्न हो गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के भी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ओमान जाने की उम्मीद है।

कोयले के निर्यात के लिए 'कोलसेतु' व्यवस्था

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को विभिन्न औद्योगिक उपयोगों एवं निर्यात के लिए कोयले की नीलामी को लेकर 'कोलसेतु' व्यवस्था को मंजूरी दी ताकि संसाधन का उचित उपयोग और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में कोलसेतु को मंजूरी दी गई।

71 कानून होंगे निरस्त

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को उन 71 कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी, जिनकी उपयोगिता कानून की किताबों में समाप्त हो चुकी है। इन 71 कानूनों में से 65 प्रमुख अधिनियमों में संशोधन हैं और छह प्रमुख कानून हैं। अधिकारियों ने बताया कि निरस्त किए जाने वाले प्रस्तावित कानूनों में से कम से कम एक कानून ब्रिटिश काल का है। अब तक 1,562 पुराने अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया जा चुका है।

उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय होगा स्थापित

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूजीसी और एआईसीटीई जैसे निकायों की जगह उच्च शिक्षा नियामक निकाय स्थापित करने वाले विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित विधेयक जिसे पहले भारत का उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) विधेयक नाम दिया गया था, अब विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक के नाम से जाना जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में प्रस्तावित एकल उच्च शिक्षा नियामक का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को प्रतिस्थापित करना है।

 

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