Friday, July, 17,2026

राज्य निर्वाचन आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव को किया तलब

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक नहीं कराने के मामले में कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त तथा ओबीसी आयोग के सचिव सलाहकार को गुरुवार दोपहर दो बजे अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने गिरिराज सिंह देवंदा एवं संयम लोढ़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। दोनों अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उपस्थित हो सकेंगे। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी ओबीसी वर्ग की है, इसलिए राजनीतिक आरक्षण का निर्धारण आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ओबीसी आयोग 14 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगा, जिसके बाद सरकार 31 अगस्त तक आरक्षण का विवरण उपलब्ध करा सकेगी। राज्य सरकार के अनुसार पंचायत चुनाव चार चरणों
तथा निकाय चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे, जिनमें लगभग 90 दिन का समय लगेगा। प्रदेश में करीब 14 हजार ग्राम पंचायतों और 300 से अधिक नगर निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं।

समय बढ़ाने का आग्रह स्वीकार नहीं

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा और अभिषेक सिंह देवंदा ने अदालत को बताया कि पूर्व आदेश में 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब समय सीमा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया न्यायालय के आदेश की पालना नहीं हुई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बार-बार समय बढ़ाने के आग्रह को स्वीकार नहीं किया जा सकता और अधिकारियों से देरी के कारणों पर जवाब तलब किया है।

रेप मामले में मुनेश को SC से मिली जमानत

जयपुर। सवाई माधोपुर के मुनेश को रेप के एक मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। मामले में एडवोकेट सुनील कुमार सिंह ने एडवोकेट रेखा दीक्षित, सौरभ चटर्जी, कीर्ति हर्षा और प्रियंवदा भाटी के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। अधिवक्ताओं की टीम ने जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की डिवीजन बेंच के समक्ष मामले में बहस की, जिसके बाद अदालत ने मुनेश को जमानत प्रदान की।

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