Monday, April, 07,2025

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया : इंटरनेट बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करें राज्य

नई दिल्ली : केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि उसने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखे हैं और इंटरनेट को प्रतिबंधित किए जाने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत के निर्धारित कानून का पालन करने को कहा है। केंद्र ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश पी. बी. वराले की पीठ को इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर 'अनुराधा भसीन मामले' में शीर्ष अदालत के फैसले से अवगत कराया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले में कहा था कि इंटरनेट सेवाओं पर अपरिभाषित प्रतिबंध अवैध है और इंटरनेट प्रतिबंध आदेश को आवश्यकता और आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। पीठ के समक्ष मंगलवार को सूचीबद्ध याचिका में परीक्षाओं में नकल रोकने के कारण कुछ राज्यों में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का आरोप लगाया गया। केंद्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि केंद्र ने मामले में अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि यह बहुत ही दिलचस्प मामला है, जहां परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित की जा रही हैं। नकल रोकने के कई अन्य तरीके भी हैं। इस तरह से आर्थिक गतिविधि प्रभावित होती हैं। पीठ ने सुनवाई 29 जनवरी को तय की और कहा कि संबंधित पक्ष इस बीच अतिरिक्त दस्तावेज और हलफनामे दाखिल कर सकते हैं।

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