Friday, July, 17,2026

सीमा क्षेत्रों में संदिग्ध सौदों पर आयकर का शिकंजा

जैसलमेर: आयकर विभाग की इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग ने पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर और श्रीगंगानगर में संदिग्ध भूमि सौदों की जांच तेज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध निर्माण, ब्लैक मनी और संदिग्ध फंडिंग की जांच के निर्देशों के बाद की जा रही है। जैसलमेर में आठ सदस्यीय टीम ने उप रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर वर्ष 2024-25 की करीब 700 से 800 रजिस्ट्रियों की जांच की, जिनमें शुरुआती स्तर पर 50 फाइलें संदिग्ध मिलने पर जब्त कर ली गई। इसके बाद वर्ष 2025-26 की रजिस्ट्रियों की भी गहन स्क्रूटनी शुरू कर दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि जांच की जिम्मेदारी श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर के आयकर अधिकारियों को सौंपी गई है, ताकि संदिग्ध रजिस्ट्रियों, नकद लेन-देन और दस्तावेजों का कानूनी एवं तकनीकी परीक्षण किया जा सके। जांच दल यह भी परख रहा है कि दो लाख रुपए से अधिक नकद राशि में हुई जमीन रजिस्ट्रियों की अनिवार्य सूचना आयकर विभाग को भेजी गई थी या नहीं। साथ ही बड़े नकद लेन देन, फर्जी दस्तावेजों और नियमों की अनदेखी की भी पड़ताल की जा रही है। इससे पहले बाड़मेर में भी इसी प्रकार की कार्रवाई हो चुकी है। उधर, श्रीगंगानगर में आयकर विभाग की नौ सदस्यीय विशेष टीम ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 तक की महत्वपूर्ण रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। टीम का नेतृत्व आईटीओ सुमित तिवाड़ी कर रहे हैं। दल में प्रभारी राजेश कुमार चौधरी, निरीक्षक सत्येन्द्र शर्मा, प्रदीप, विनोद गोदारा, गायत्री, संदीप ढालिया, योगेश ढाका, पंकज रहेजा और अब्दुल रहमान शामिल हैं। विभाग विशेष रूप से दो लाख रुपए से अधिक नकद भुगतान तथा 30 लाख रुपए से
अधिक मूल्य की रजिस्ट्रियों के साथ गलत पैन नंबर, फर्जी बैंक खाते, गलत चेक नंबर, डीएलसी दरों में संभावित हेरफेरी की भी जांच की जा रही है।

जांच के दायरे में बड़े सौदे

आयकर विभाग दो लाख रुपए से अधिक नकद भुगतान वाली रजिस्ट्रियों, 30 लाख रुपए से अधिक मूल्य के भूमि सौदों, फर्जी पैन नंबर, गलत बैंक खाते, चेक विवरण तथा डीएलसी दरों में संभावित हेरफेर की विशेष जांच कर रहा है। सीमावर्ती जिलों में संदिग्ध वित्तीय लेन-देन पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

भीलवाड़ा/मांडल। भीलवाड़ा जिले की मांडल ग्राम पंचायत में नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। पंचायती राज विभाग ने विस्तृत जांच के बाद पद के दुरुपयोग का दोषी मानते हुए प्रशासक (निवर्तमान सरपंच) और प्रशासकीय समिति के तीन सदस्यों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया। ग्राम पंचायत मांडल के प्रशासक (निवर्तमान सरपंच) संजय भण्डिया को पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में दोषी पाए जाने पर पदमुक्त किया गया है। इसी मामले में प्रशासकीय समिति सदस्य एवं निवर्तमान वार्ड पंच भैरूलाल तड़बा, फतहलाल जीनगर व शिवकुमार सोनी को भी पदमुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद लोगों को उम्मीद है कि नियम विरुद्ध तरीके से बाटे गए अवैध पट्टों को निरस्त करने के आदेश भी सरकार जल्द ही जारी करेगी।

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