Wednesday, November, 04,2026

कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

जोधपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल करने वालों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था स्पष्ट करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता को अपने खिलाफ लंबित और पूर्व में दर्ज सिविल, राजस्व व आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। शिकायत किसने दर्ज कराई या मामला किस प्रकृति का है, इस आधार पर जानकारी छिपाने की छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इसे राजस्थान हाई कोर्ट नियम, 1952 के नियम 385-F(7) की अनिवार्य शर्त बताते हुए सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति डॉ. आलोक त्रिपाठी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली पीआईएल खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता विजय सिंह शेरोन पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से व्यक्तिगत रंजिश और शिकायतों को जनहित याचिका के रूप में पेश किया गया।

साथ ही याचिकाकर्ता विजय सिंह शेरोन पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए राशि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने के आदेश दिए। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि जनहित याचिका का उद्देश्य गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाना तथा वास्तविक सार्वजनिक नुकसान के मामलों में हस्तक्षेप करना है। इसे व्यक्तिगत विवाद निपटाने, रंजिश निकालने या किसी के खिलाफ प्रतिशोध का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। पीआईएल की वैधता तय करते समय याचिकाकर्ता की मंशा, विश्वसनीयता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता भी महत्वपूर्ण है।

कुलपति की नियुक्ति पर उठाए थे सवाल

याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा 11(1) की संवैधानिक वैधता, कुलपति नियुक्ति के विज्ञापन और नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि धारा में कुलपति की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के स्पष्ट मानदंड नहीं हैं। साथ ही डॉ. आलोक त्रिपाठी की नियुक्ति यूजीसी के 2018 के नियमों के अनुरूप नहीं होने का दावा करते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की गई थी।

कार्रवाई के बाद दायर की पीआईएल

खंडपीठ ने याचिका के पीछे की परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने गौर किया कि डॉ. त्रिपाठी वर्ष 2020 से 2023 तक भी कुलपति रहे और उस समय याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तब उन्होंने नियुक्ति या योग्यता पर आपत्ति नहीं उठाई। वर्ष 2020 और 2024 की नियुक्तियों के नियमों में भी बदलाव नहीं हुआ था। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, कुलपति की ओर से याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक शिकायतें और विभागीय कार्यवाहियां शुरू होने के बाद ही नियुक्ति को चुनौती दी गई। इससे कोर्ट ने याचिका के पीछे व्यक्तिगत प्रतिशोध की आशंका जताई।

दूसरे राज्यों की निजी कारों से टैक्स वसूली अवैध, गाड़ियां छोड़ने के आदेश

राजस्थान हाई कोर्ट ने दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड निजी कारों और जीपों के राजस्थान में 30 दिन से अधिक संचालन पर परिवहन विभाग की टैक्स वसूली और जब्ती की कार्रवाई को अवैध करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने कहा कि वैध अधिसूचना के बिना निजी वाहनों से टैक्स नहीं वसूला जा सकता। कोर्ट ने परिवहन विभाग को वसूला गया टैक्स 30 दिन में लौटाने और जब्त वाहनों को तत्काल रिलीज करने के निर्देश दिए। हार्षी कोर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य की याचिकाओं पर कोर्ट ने यह फैसला दिया। याचिकाकर्ताओं के वाहन हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, यूपी और एमपी में रजिस्टर्ड थे तथा वहां लाइफटाइम टैक्स जमा था। विभाग का तर्क था कि राजस्थान में 30 दिन से अधिक रहने पर नियम 28 के तहत टैक्स देय है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 10 जुलाई, 2024 की अधिसूचना में निजी गैर-परिवहन कारों के लिए संबंधित कानूनी प्रावधान के तहत अलग अधिसूचना नहीं थी। केवल पहले से रजिस्टर्ड वाहनों का उल्लेख टैक्स वसूली का आधार नहीं बन सकता।

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