Friday, June, 27,2025

आर्बिट्रेटर हटाने की याचिकाएं खारिज, RSWC के अधिकारियों पर लगाई 30 लाख की पेनल्टी

जयपुर: राजस्थान वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन (आरएसडब्ल्यूसी) के एक मामले में जयपुर के कॉमर्शियल कोर्ट के न्यायाधीश का फैसला समूची ब्यूरोक्रेसी में चर्चा का विषय बना हुआ है। फैसले में न्यायाधीश ने आरएसडब्ल्यूसी के संबंधित व जिम्मेदार अधिकारियों पर कुल 30 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। यह राशि इन अधिकारियों से 12 अगस्त, 2025 तक वसूल कर रजिस्ट्रार, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के खाते में जमा करवानी है।

मामला यह है कि कॉमर्शियल कोर्ट में कॉरपोरेशन व एक फर्म के बीच विवाद चल रहा है। तीन अलग-अलग मामलों में विवाद के सुलटारे के लिए वर्ष 2023 में रिटायर्ड जज करणी सिंह राठौड़ को सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया था। आर्बिट्रेटर के यहां मामले विचाराधीन हैं, लेकिन आरएसडब्ल्यूमी प्रशामन ने डेढ़ वर्ष चाद कॉमर्शियल कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार गुप्ता की कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दायर कर कार्यरत आर्बिट्रेटर को हटाने की गुहार लगाई थी। प्रार्थना पत्र में हटाए जाने का कारण यह बताया गया कि उक्त आर्बिट्रेटर पूर्व में कई मामलों में कॉरपोरेशन के खिलाफ फैसले दे चुके हैं, जिनकी अपील आरएसडब्ल्यूसी ने कर रखी है। ऐसे में नए मामले भी आरबीट्रेशन के लिए पुनः इन्हीं जज को दिया जाना निगम के हित में नहीं है।

मामले की सुनवाई के बाद कॉमर्शियल कोर्ट ने आरएसडब्ल्यूमी की तीनों याचिकाएं खारिज कर दी। तीनों ही याचिकाओं 73/2025, 75/2025 और 76/2025 में कोर्ट ने एक समान फैसला दिया है यह आश्चर्यजनक के साथ-साथ हास्यास्पद है कि स्वयं प्राथों ने ही तो माननीय न्यायाधिपति करणी सिंह राठौड़ की नियुक्ति की है एवं अब स्वयं ही आपत्ति लेकर आ रहे हैं। वह भी मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने के लगभग डेढ़ वर्ष बाद। अतः प्रार्थना पत्र नितांत तुच्छ, तंग करने को प्रवृत्ति एवं आर्बिट्रेटर की कार्यवाही को विलंबित करने की प्रवृत्ति वाला होने से विशेष हर्जा रुपए दस लाख से खारिज किया जाता है। "न्यायाधिपति दिनेश कुमार गुप्ता ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि "यह पेनल्टी राशि प्रार्थना पत्र दायर करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्तियों से वसूल की जाएगी। यह राशि डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के यहां 3 माह में जमा करवाई जाए।" जानकार सूत्रों के अनुसार, सरकार में उच्च स्तर पर फैसले पर विचार किया जा रहा है। चूंकि 3 माह का समय निर्धारित है, ऐसे में जल्दी ही तय होना है कि किन जिम्मेदार व्यक्तियों से और तीन अलग-अलग मामलों में 10 लाख रुपए प्रति मामले के हिसाब से कुल 30 लाख रुपए की राशि कैसे वसूलनी है।

सीएमडी ने लिखा पत्र- आर्बिट्रेटर नियुक्ति की जांच करे एसीबी

आरएसडब्ल्यूसी के सीएमडी संदीप वर्मा (आईएएस 1993 बैच) ने एसीबी को पत्र लिया कर कहा है कि निगम के तत्कालीन अधिकारियों द्वारा वर्ष 2023 में जस्टिस करणी सिंह राठौड़ को आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के मामले की जांच की जाए। पत्र के अनुसार, आरएसडब्ल्यूसी के तत्कालीन एमडी द्वारा तत्कालीन ईडी विश्वास पारीक व तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर योगेश कुमार वर्मा के प्रस्ताव पर तीन मामलों में (जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2023 में) माननीय करणी सिंह राठौड़ को आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, जबकि इन्हीं आर्बिट्रेटर के पास निगम के तीन मामले पहले से विचाराधीन थे। इस प्रकार तब यह नियुक्ति आरबीट्रेशन एंड कासोलिडेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के विरुद्ध की गई। पत्र में लिखा गया है कि "इस प्रकार से अयोग्य आर्बिट्रेटर को नियुक्त किए जाने का उद्देश्य निगम को और अधिक वित्तीय हानि पहुंचाने का था। अतः मामले से जुड़े निगम के अधिकारियों की आपराधिक संलिप्तता बाबत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।" संदीप वर्मा ने पत्र में लिखा है कि "मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारियों ने मई 2023 से जनवरी 2024 तक आरएसडब्ल्यूसी में इसलिए कोई चेयरमैन नहीं लगाया ताकि निगम के बोर्ड द्वारा आर्बिट्रेटर की नियुक्ति में कोई प्रभावी प्रशासनिक निर्णय नहीं हो पाए। अतः सीएमओ में तब पदस्थापित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाए।"

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