Tuesday, November, 25,2025

बात तो विजन 2047 की... 'कल की कोई ठोस योजना नहीं'

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। स्वप्रेरित प्रसंज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने कहा कि सरकार 2047 के विजन की बात तो करती है, लेकिन स्कूलों के लिए कल की भी ठोस योजना नहीं है। कोर्ट ने सरकार को पुराने दिशा-निर्देशों के आधार पर जर्जर भवनों, मरम्मत योग्य भवनों और नए भवनों के लिए अलग-अलग मद में विस्तृत जानकारी पेश करने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने 2021 की एनसीपीसीआर गाइडलाइंस, आरटीई एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के अविनाश भारद्वाज मामले के फैसले के अनुरूप स्कूलों की मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि बजट में स्कूल-कॉलेजों की घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन जहां वास्तव में जरूरत है, वहां संस्थान नहीं खुलते। चुनावी वादों के आधार पर नहीं, धरातल पर
काम होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

शिक्षा का अधिकार केवल कागजों तक सीमित नहीं हो

कोर्ट ने सरकार को प्रत्येक जिले में स्कूल भवनों की स्थिति, मरम्मत की आवश्यकता और नए निर्माण की योजना का ब्यौरा अगली सुनवाई से पहले पेश करने का आदेश दिया। यह मामला झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद स्वतः संज्ञान में लिया गया था, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जर्जर स्कूल भवनों और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार केवल कागजों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को वास्तविक सुविधाएं मिलनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर, 2025 को होगी।

सरकार को व्यापक रोड सेफ्टी एक्शन प्लान पेश करने का आदेश

हाई कोर्ट ने प्रदेश में हाल की सड़क दुर्घटनाओं में सैकड़ों जिंदगियां प्रभावित होने के बाद कड़ा रुख अपनाया है। एडवोकेट राजेंद्र शर्मा की पत्र याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 14 नवंबर तक व्यापक रोड सेफ्टी एक्शन प्लान पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने डीजीपी को हाईवे सेफ्टी पेट्रोलिंग फोर्स गठित कर पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, हाईवे से सीधे जुड़ी दुकानों के उस ओर के दरवाजे बंद करने, अवैध पार्किंग हटाने और स्लिप लेन से अतिक्रमण तत्काल हटाने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के त्वरित एक्शन की सराहना की। केंद्र की ओर से एएसजी भरत व्यास और राज्य की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा। याचिका में एडवोकेट राजेंद्र शर्मा व नमन दाधीच ने पैरवी की।

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