Tuesday, November, 25,2025

रेजिडेंशियल-कॉमर्शियल निर्माण महंगा, नई कंस्ट्रक्शन दरें लागू

जयपुर: अब मकान, दुकान समेत अन्य कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने इस बार रजिस्ट्री फीस (स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क) और जमीन की डीएलसी दरें न बढ़ाकर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट (निर्माण लागत) की दरों में इजाफा किया है। इसमें ऐसी भूमि, जिसमें निर्माण हो रखा है, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने से रजिस्ट्री करवाना अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए नई दरें लागू कर दी हैं, जिससे रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल निर्माण की लागत पर सीधा असर पड़ेगा। वित्त विभाग की जारी अधिसूचना में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के तहत 1 मार्च 2019 की दरों को निरस्त कर नई दरें तय की हैं। बिल्डरों का कहना है कि ये दरें बाजार की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, लेकिन आमजन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका है। नई अधिसूचना के अनुसार, सामान्य RCC छत वाले निर्माण की दर अब 1200 से बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति वर्गफीट होगी।

रेजिडेंशियल निर्माण में 4-15% की वृद्धि

सरकार ने रेजिडेंशियल निर्माण को तीन श्रेणियों में बांटा है। लोअर-ग्रेड मकान (600-1000 वर्गफुट) के बेसिक मेटीरियल वाले घरों की दर में 4-6% की बढ़ोतरी हुई है। इससे छोटे प्लॉट वालों पर असर होगा। वहीं मिड-ग्रेड मकान (1200-2000 वर्गफुट) में टाइल्स, प्लंबिंग और इलेक्ट्रिकल लागत बढ़ने से 8-10% की वृद्धि होगी। हाई-ग्रेड मकान (2000+ वर्गफुट) के भवनों में लक्जरी
फिनिशिंग के कारण 12-15% तक दरें बढ़ी हैं। कॉमर्शियल भवनों की दरों में 10-18% की वृद्धि हुई है। अधिकारियों का कहना है कि सीमेंट, स्टील और लेबर कॉस्ट में तेजी इसका मुख्य कारण है।

शॉपिंग मॉल के लिए दरें

मल्टीप्लेक्स वाले मल्टीस्टोरी मॉल - ₹2100 प्रति वर्गफीट
बिना मल्टीप्लेक्स वाले मॉल - ₹2000 प्रति वर्गफीट

वहीं होटल और क्लब श्रेणी में फाइव स्टार और उससे ऊपर की सुविधाओं वाले ढांचों की दर 2500 रुपए प्रति वर्गफीट, जबकि अन्य होटल-क्लब के लिए 2100 रुपए प्रति वर्गफीट तय की गई है।

नई दरें

  • पट्टी छत निर्माणः ₹1000 प्रति वर्गफीट
  • कच्चा/मिट्टी/खपरैल निर्माणः ₹250 प्रति वर्गफीट
  • इंडस्ट्रियल शेड/वेयरहाउसः ₹5000 प्रति वर्गमीटर
  • अन्य शेड: ₹3000 प्रति वर्गमीटर
  • बाउंड्री वॉलः ₹500 प्रति रनिंग मीटर

अधूरे निर्माण के लिए दरें

  • छत सहित स्केलेटन (बिना प्लास्टर, फर्श): सामान्य दर का 50%
  • बिना छत स्केलेटन: 25%
  • केवल प्लिंथ लेवलः 10%

नई दरों के साथ अब विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग, कॉमर्शियल स्पेस और होटल-रेस्टोरेंट निर्माण की लागत पर सीधा असर देखने को मिलेगा। सरकार के वित्त विभाग ने निर्माण कार्यों की बाजार दरें तय करने संबंधी नई अधिसूचना जारी की है।

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