Wednesday, November, 05,2025

किस्तों में लेनी होगी विद्यार्थियों से फीस बीच में कोचिंग छोड़ने पर लौटानी पड़ेगी

जयपुर: छात्रों की आत्महत्या रोकने और कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण के लिए विधानसभा में बुधवार को 'राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025' पेश किया गया। विधेयक के पारित होने के बाद कोचिंग सेंटर कानून के दायरे में आ जाएंगे। विद्यार्थियों के हितों के संरक्षण को लेकर कई बाध्यकारी प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, इसमें कई कमियां भी नजर आ रही हैं। सबसे प्रमुख कमी कोचिंग सेंटरों में विद्यार्थियों की उम्र को लेकर है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के दाखिले पर रोक का प्रावधान था, जिसे सरकार ने अपने ड्राफ्ट में शामिल किया था। लेकिन पेश बिल में यह उम्र सीमा शामिल नहीं की गई। सरकार ने बिल में केंद्र की 16 जनवरी 2024 को जारी गाइडलाइंस का जिक्र जरूर किया है। बिल में प्रावधान किया गया है कि विद्यार्थियों से फीस किस्तों में लेनी होगी और बीच में कोचिंग छोड़ने पर लौटानी भी पड़ेगी।

संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा पंजीकरण

बिल में यह प्रावधान किया गया है कि अब प्रदेश में सभी कोचिंग संस्थानों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए 'राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अर्थोरिटी' बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव करेंगे। बिल को विधानसभा में पेश करने के बाद डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सरकार यह बिल युवाओं को संरक्षण देने के लिए लाई है। इसका उद्देश्य कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही तय करना, फीस नियंत्रण, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और छात्रों पर अनावश्यक दबाव को कम करना है।

5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान

कोचिंग सेंटर पहली बार नियम तोड़ता है तो 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, दूसरी बार गलती पर 5 लाख दंड लगाया जाएगा। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर पंजीकरण रद्द होगा। जुर्माना नहीं भरता, तो इसे भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूला जाएगा।

ये किए गए हैं प्रावधान

• फीस पर नियंत्रण रखा जाएगा और फीस लौटाने का प्रावधान होगा।
• मानसिक तनाव रोकने के लिए काउंसलिंग-हेल्पलाइन सुविधा होगी।
• भ्रामक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगेगा।
• नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्मान और कोचिंग सेंटरों की मान्यता रद्द करने का प्रावधान।
• 50 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थान कानूनी दायरे में आएंगे।
• एक बैच में छात्रों की संख्या तय होगी और बैच शुरू होने के बाद नए नामांकन नहीं जोड़े जा सकेंगे।
• सरकारी नौकरी वाले व्यक्तियों के कोचिंग में पढ़ाने पर पाबंदी होगी।
• महत्वपूर्ण त्योहारों पर विद्यार्थियों को अवकाश देना होगा।

राजस्थान भूजल संरक्षण प्राधिकरण विधेयक-2024 फिर प्रवर समिति को भेजा

विधानसभा में बुधवार को सरकार को किरकिरी का सामना करना पड़ा। सरकार ने 'राजस्थान भूजल संरक्षण प्राधिकरण विधेयक-2024' को पारित करने के लिए प्रवर समिति से सदन में बहस के लिए रखवाया था, लेकिन विधायकों के विरोध के बाद इसे फिर से प्रवर समिति को भेजना पड़ा। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने इस बिल को लेकर हुए विरोध के बाद इसे फिर से सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी दे दी गई। यह विधानसभा के इतिहास में संभवतः पहली बार हुआ है कि किसी विधेयक को दूसरी बार प्रवर समिति को भेजा गया हो। बिल में यह प्रावधान किया गया है कि प्रदेश में ट्यूबवेल खुदवाने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। यदि बिना प्राधिकरण की अनुमति ट्यूबवेल खोदा जाता है, तो छह महीने की जेल और एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। विधायकों ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि इससे किसानों को भारी परेशानी होगी।

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