Saturday, April, 18,2026

PMO तक गुहार, नहीं हुई कोई सुनवाई... फिर ACB ने दी राहत

जयपुर: झुंझुनूं जिले में बगड़ से स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए निकाली जा रही प्रस्तावित बाईपास रोड (SH-08 से NH-11) के एलाइनमेंट में कथित हेरफेर कर भूखंड बचाने के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में 10 अप्रैल को एसीबी ने जयपुर में कंसल्टेंट कंपनी के प्रतिनिधि याकूब अली को 33 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जबकि दूसरी टीम ने चिड़ावा से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राकेश कुमार को भी गिरफ्तार किया था।

एफआईआर के अनुसार परिवादी से पहले 75 लाख, फिर 50 लाख और अंत में 33 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई। यह पूरा घटनाक्रम सितंबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक चला। इससे पहले परिवादी ने मामले को लेकर कई स्तरों पर जिला कलेक्टर, एसडीएम, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव व एसीएस-पीडब्लयूडी, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, सीएम हेल्पलाइन 181 और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक शिकायत की। इसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा आरोपियों ने शिकायतें वापस लेने का दबाव बनाया और भूखंड पूरी तरह सड़क में लेने की धमकी दी।

आरोपियों ने DPR बदलकर प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा पहुंचाया

शुरुआत में बाईपास की DPR और एलाइनमेंट कई स्थानों पर तैयार किए गए थे, जिनमें परिवादी का 1342 वर्गमीटर का भूखंड पूरी तरह सुरक्षित था और सड़क खाली कृषि भूमि से गुजर रही थी। आरोप है कि बाद में DPR की जानकारी लीक कर प्रॉपर्टी डीलरों से सांठगांठ की गई। डीलरों ने आस-पास जमीन खरीद ली और एलाइनमेंट बदलकर सड़क को उनकी जमीनों तक ले जाया गया। इसी प्रक्रिया में परिवादी के भूखंड का करीब 95 प्रतिशत हिस्सा सड़क में शामिल कर दिया गया।

कोड वर्ड में होती थी घूस की डील

एफआईआर के अनुसार रिश्वत मांगने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। 'पौणशतक' और '75-76 दिन' का मतलब 75 लाख, 'अर्द्धशतक' का मतलब 50 लाख और 35 किलो घी' का मतलब 35 लाख रुपए तय किया गया था। अंतिम बातचीत में 35 लाख पर सौदा तय हुआ, जिसमें 30 लाख पहले और 5 लाख बाद में देने की बात कही गई।

सेवा पानी से शुरू हुई बातचीत

परिवादी को सितंबर 2025 में इस बदलाव की जानकारी मिली। PWD अधिकारियों से संपर्क करने पर अधिशासी अभियंता राकेश कुमार ने पहले अनभिज्ञता जताई, फिर व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत शुरू की। भूखंड की फोटो भेजने पर कहा गया आप तो सरकारी अधिकारी हो, सेवा पानी करोगे तो काम हो जाएगा। बाद में बताया गया कि पूरा काम कंसल्टेंट याकूब अली के माध्यम से होगा।

सरकारी कार्यालय में हुई डील मीटिंग

16 सितंबर 2025 को झुंझुनू स्थित PWD कार्यालय में बैठक हुई। परिवादी परिवार सहित पहुंचा, लेकिन उसे बाहर भेज दिया गया। अंदर अधिकारियों ने कहा कि भूखंड की कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए है, इसलिए 20-25 प्रतिशत 'सेवा पानी' देना होगा। साथ ही यह भी कहा कि हमें जयपुर में ऊपर सार्वजनिक निर्माण विभाग के एसीएस और सीएमओ तक पैसा पहुंचाना होता है।

ACB ट्रैप में पकड़े गए आरोपी

2 अप्रैल 2026 को परिवादी ने ACB में शिकायत दर्ज कराई। सत्यापन के बाद 10 अप्रैल को ट्रैप बिछाया गया। चौमूं पुलिया बस स्टैंड के पास तय स्थान पर याकूब अली ने कार में बैठकर 33 लाख रुपए की थैली ले ली। संकेत मिलते ही ACB टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। मामले में बाईपास प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेज और मोबाइल चैट बरामद किए गए। इसी दिन एक्सईएन राकेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अधीक्षण अभियंता सतीश गुप्ता की भूमिका की जांच जारी है।

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