Tuesday, September, 29,2026

स्पा सेंटरों पर पुलिस का 'मसाज प्लान'... लागू किए 13 कड़े नियम

जयपुर: जयपुर में तेजी से बढ़ रहे स्पा और मसाज सेंटर अब जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। खास बात यह है कि शहर में बड़ी संख्या में स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनके लिए लाइसेंस अथवा नियमन का कोई स्पष्ट प्रावधान वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। पुलिस को इन सेंटरों में अवैध और आपत्तिजनक गतिविधियां संचालित होने की जानकारी भी मिली है। इसके बाद कमिश्नरेट ने स्पा सेंटरों के संचालन को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। शहर के अधिकांश थाना क्षेत्रों में करीब एक दर्जन या उससे अधिक स्पा सेंटर संचालित होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस की हालिया कार्रवाई में कुछ सेंटरों से विदेशी युवतियां भी पकड़ी गई थीं। इसके बाद पुलिस ने अब स्पा सेंटरों के संचालन की व्यवस्था, कर्मचारियों की योग्यता, ग्राहकों की पहचान और परिसर की संरचना तक के लिए नियम तय किए हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था प्रदीप मोहन शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।

योग्यता के बाद ही नौकरी

स्पा में काम करने वाले प्रत्येक मसाज कर्मचारी के पास मान्यता प्राप्त संस्था से एक्यूप्रेशर अथवा व्यावसायिक डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र होना जरूरी होगा। सभी कर्मचारियों की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उन्हें संचालक की ओर से जारी पहचान-पत्र काम के दौरान पहनना होगा। किसी कर्मचारी को नौकरी पर रखने से पहले संचालक या प्रबंधक को उसका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। संचालक, प्रबंधक और कर्मचारियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, पॉक्सो या यौन अपराध से संबंधित मामला दर्ज या लंबित नहीं होना चाहिए।

'बंद दरवाजों' पर ब्रेक

नई गाइडलाइन के मुताबिक पुरुष और महिला स्पा के लिए अलग-अलग खंड और प्रवेश द्वार रखने होंगे। दोनों हिस्सों के बीच कोई अंतर-संबंध नहीं होगा। मसाज सेवाएं बंद दरवाजों के पीछे नहीं दी जा सकेंगी। कमरों के दरवाजों के अंदर कुंडी या बोल्ट लगाने पर रोक रहेगी। दरवाजे स्वतः खुलने बंद होने वाले होने चाहिए। काम के दौरान सेंटर का बाहरी दरवाजा भी खुला रखना होगा। पुलिस ने ग्राहकों की पहचान को लेकर भी सख्ती की है। प्रत्येक ग्राहक को पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसका पहचान प्रमाण और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। सेंटर का इस्तेमाल आवासीय गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकेगा।

नियम तोड़े तो BNS में कार्रवाई

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि स्पा सेंटर संचालक सभी लागू कानूनों और विशेष रूप से अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का पालन करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, कंपनी या संस्था के संचालन-प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। स्पा सेंटरों की संख्या बढ़ने के साथ अवैध गतिविधियों की शिकायतों और पुलिस की कार्रवाई ने अब कमिश्नरेट को इनके संचालन के लिए नियम तय करने पर मजबूर किया है। अब निगाह इस बात पर होगी कि नई गाइडलाइन के बाद शहर में चल रहे सेंटर वास्तव में नियमों की कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं?

बाहर से दिखेगा सेंटर का नाम, लाइसेंस और काम के घंटे

पुलिस ने सेंटरों को अपना नाम, लाइसेंस नंबर, लाइसेंस का विवरण और काम के घंटे बाहर से साफ दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। रिसेप्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में बोर्ड लगाना होगा। इसमें सेंटर का साइट प्लान, पुरुष-महिला के लिए उपलब्ध बेड की संख्या, कर्मचारियों के नाम, पद और योग्यता की जानकारी देनी होगी। बोर्ड पर ग्राहकों के लिए 112 और 181 हेल्पलाइन नंबर भी प्रदर्शित करने होंगे।

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