Sunday, June, 28,2026

6 हजार करोड़ रुपए की नीदड़ योजना को अब मिलेगी रफ्तार

जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की करीब छह हजार करोड़ रुपए राजस्व देने वाली नींदड़ आवासीय योजना को लेकर लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध खत्म होने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में नींदड़ बचाओ किसान संघर्ष समिति और नींदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक सकारात्मक रही।

बैठक में योजना का नए सिरे से सर्वे कराने, किसानों की प्रमुख मांगों पर राज्य सरकार को कैबिनेट नोट भेजने और कई बिंदुओं पर सहमति बनी। बैठक में तय किया गया कि जेडीए जल्द ही योजना क्षेत्र का नया सर्वे कराएगा। सर्वे रिपोर्ट को कैबिनेट नोट का हिस्सा बनाया जाएगा। जिन मांगों पर राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय आवश्यक है, उन्हें जेडीए अपनी सिफारिश के साथ सरकार को भेजेगा। बैठक की सबसे अहम चर्चा मूल खातेदारों को रिंग रोड योजना की तर्ज पर एक रुपए टोकन राशि में विकसित भूखंड का पट्टा देने को लेकर रही।

जेडीए इस संबंध में सरकार को सिफारिश भेजेगा। यदि मूल खातेदार अपनी भूमि पहले ही बेच चुका है तो वर्तमान खरीदार से लीज राशि और अन्य निर्धारित शुल्क लिए जाएंगे। वहीं, एक रुपए में पट्टा लेने वाला खातेदार बाद में भूखंड बेचता है और नया खरीदार नामांतरण कराता है तो उससे भी नियमानुसार लीज राशि और अन्य शुल्क वसूले जाएंगे। किसान समितियों की मांग थी कि जिन मकानों को हटाना आवश्यक हो, उनके लिए कम से कम छह माह का समय दिया जाए। इस पर जेडीए ने सहमति जताई। साथ ही यह भी सहमति बनी कि जब तक सभी प्रभावित खातेदारों को विकसित भूखंडों के पट्टे नहीं मिल जाते, तब तक योजना क्षेत्र की भूमि की नीलामी नहीं की जाएगी।

15 सूत्रीय मांगों पर हुई चर्चा

बैठक में 15 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। किसानों ने वर्तमान बाजार दर पर मुआवजा, विकसित भूमि का विकल्प, 25 प्रतिशत आवासीय और 10 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि, पेड़-पौधों, नलकूप, पाइपलाइन और मकानों का वर्तमान दर से मुआवजा और आबादी भूमि के बदले आधी भूमि देने की मांग रखी। जेडीए ने स्पष्ट किया कि भूमि अवाप्ति अधिनियम और पूर्व में पारित अवार्ड के अनुसार फिलहाल 25 प्रतिशत विकसित भूमि देने का ही प्रावधान है। 200 फीट रोड पर जिन मूल खातेदारों की भूमि आ रही है, उन्हें वहीं व्यावसायिक भूखंड देने का प्रस्ताव है, जबकि अन्य खातेदारों को निकटतम चौड़ी सड़क पर भूखंड दिए जाएंगे। वर्तमान दर से मुआवजा और अन्य रियायतों के लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी।

16 साल पुरानी है योजना

नींदड़ आवासीय योजना वर्ष 2010 में 327 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित की गई थी। इसमें करीब 286 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया, जबकि 41.45 हेक्टेयर भूमि पहले से जेडीए की है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अधिग्रहण प्रक्रिया को वैध ठहरा चुके हैं। करीब 600 खातेदार 122 हेक्टेयर भूमि जेडीए को सौंप चुके हैं और लगभग 450 खातेदारों को आरक्षण पत्र जारी किए जा चुके हैं। विरोध के कारण अब तक योजना शुरू नहीं हो सकी। अब नए सर्वे और सहमति के बाद जेडीए को उम्मीद है कि करीब 282 हेक्टेयर भूमि पर योजना विकसित होगी। मुआवजा और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि छोड़ने के बाद जेडीए के पास लगभग 100 हेक्टेयर भूमि बचेगी, जिसके निस्तारण से करीब छह हजार करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है।

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