Sunday, April, 06,2025

एक हजार करोड़ रुपए की जमीन से हटेगा अतिक्रमण

जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर खंडपीठ के जस्टिस इंद्रजीत सिंह और प्रमिल कुमार माथुर ने भारत सरकार की अपीलों को मंजूर करते हुए एक अहम फैसला दिया है। इससे मिलिट्री को लगभग 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने का अधिकार मिल गया है।

मिलिट्री की ओर से पैरवी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी और उनके सहयोगी चंद्रशेखर सिन्हा ने अदालत को बताया कि 1950 में रक्षा विभाग को तत्कालीन जयपुर रियासत की फौज राजपूताना लांसर्स की लगभग 3600 बीघा भूमि हस्तांतरित की गई थी। यह भूमि मिलिट्री लैंड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई और उसका कब्जा लेने का दस्तावेज भी मिलिट्री के हक में तैयार किया गया। इस जमीन के लगभग 260 बीधा भाग पर ग्राम जगन्नाथपुरा और ग्राम खातीपुरा में कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। इस पर आर्मी की ओर से एक बोर्ड का गठन किया गया। इसमें राज्य सरकार की ओर से एडीएम को भी शामिल किया गया। इस बोर्ड ने अतिक्रमियों की एक सूची भी बनाई।

बेदखल करने का आदेश दिसंबर 1972 में किया गया पारित

एडीशनल सॉलिसीटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने बताया कि रक्षा संपदा अधिकारी, जयपुर ने अतिक्रमियों को कई बार नोटिस दिए, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस पर धारा 4 सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम का नोटिस देकर अंत में थारा 5 के तहत उन्हें बेदखल करने का आदेश दिसंबर 1972 में पारित कर दिया गया। 28 दिसंबर 1972 को भूमि का कब्जा भी मिलिट्री ने ले लिया। अतिक्रमियों ने इस आदेश की अपील जिला न्यायाधीश के यहां न करके एसडीएम जयपुर के न्यायालय में राजस्व वाद दायर कर दिया। मिलिट्री ने इसका पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि राजस्व न्यायालय को ऐसे दावे को सुनने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु, मिलिट्री की दलील को नकारते हुए अतिक्रमियों के हक में दावा मंजूर कर लिया गया। इसके खिलाफ मिलिट्री ने राजस्व अपीलीय अधिकारी के न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद मिलिट्री ने राजस्व मंडल, अजमेर में द्वितीय अपील पेश की, लेकिन 2005 में वह भी खारिज हो गई।

कोर्ट ने दो दिनों तक सुना मामला

अदालत ने दो दिनों तक इस मामले की सुनवाई की और दूसरे पक्ष के तकों को भी सुनने के बाद यह निर्णय दिया कि राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित समस्त निर्णय बिना क्षेत्राधिकार के दिए गए हैं और वे प्रारंभ से ही शून्य और प्रभावहीन हैं। इसके साथ ही, एकलपीठ के न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय भी निरस्त किए जाने योग्य है, क्योंकि उन्होंने इस बिंदु पर कोई विचार नहीं किया। इस फैसले के बाद जयपुर मिलिट्री स्टेशन को लगभग 260 बीघा भूमि, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1 हजार करोड़ रुपए है, अतिक्रमण से मुक्त होकर वापस मिल गई है। यह विवाद 1969 से विभिन्न न्यायालयों में लंबित था।

रक्षा मंत्रालय ने 2005 में दी चुनौती

सभी आदेशों को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 2005 में चुनौती दी। इस अपील पर अंतिम बहस करते हुए एडीशनल सॉलिसीटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने तर्क दिया कि सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम के तहत पारित आदेश को सुनने का राजस्व न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं था। अतः राजस्व न्यायालय और हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा पारित आदेश शून्य और प्रभावहीन हैं। रस्तोगी ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि यदि किसी न्यायालय को किसी मामले को सुनने का अधिकार नहीं है, तो उसका निर्णय प्रारंभ से ही शून्य होता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि धारा 15 सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 16 में भी स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि मिलिट्री से संबंधित भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। रस्तोगी ने सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले का हवाला देते हुए बताया कि मिलिट्री लैंड रिकॉर्ड में दर्ज भूमि को मिलिट्री की ही भूमि माना जाएगा, जब तक कि उसके विपरीत ठोस साक्ष्य नहीं दिए जाते।

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