Friday, June, 27,2025

पुलिस कमिश्नर मुम्बई को जयपुर से भेजा समन, पीएमएलए कानून के तहत घोटाले की जांच...

जयपुर: प्रवर्तन निदेशालय को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम कानून में सुनवाई करने वाली सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रमांक 3 जयपुर महानगर में बुधवार को एक बड़ी सफलता मिली। मामले की सुनवाई कर रही अदालत के न्यायाधीश सुनील रणवाह ने ईडी की अभियोजन शिकायत व पूरक शिकायत पर चल रही सुनवाई में इस मामले में आरोपी बनाए गए मुख्य आरोपी मुकेश मोदी की पत्नी मीनाक्षी मोदी व अन्य रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए।

आज खास बात यह भी रही कि इसी मामले में आरोपी मुकेश मोदी की पुत्री प्रियंका मोदी के मुम्बई पते पर समन भी जारी हुआ। इस समन को तामिल कराने के लिए मुम्बई पुलिस आयुक्त को भेजा गया है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता शैलेंद्र अग्रवाल ने गिरफ्तारी वारंट और समन जारी करने की पुष्टि करते हुए कहा कि बुधवार को विशेष अदालत ने मीनाक्षी मोदी, नेहा मोदी, ललिता राजपुरोहित और विनय कुम्पावत के गिरफ्तारी वारंट जारी किए, जबकि सिरोही के पते पर प्रियंका मोदी की उपलब्धता नहीं होने के कारण रिकॉर्ड में दर्ज मुम्बई के पते पुलिस कमिश्नर मुम्बई के माध्यम से प्रियंका मोदी के नाम समन भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में मुख्य आरोपी मुकेश मोदी की पत्नी मीनाक्षी मोदी व पुत्री प्रियंका मोदी पर वेतन व कमीशन के नाम पर 795 करोड़ रुपए के भुगतान का इंडी अधिकारियों को पता लग चुका है। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 10 जनवरी को होगी।

 

3830 करोड़ की धोखाधड़ी
सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की जयपुर क्षेत्रीय इकाई ने इस मामले में पीएमएलए कानून में सिरोही जिले के माउंट आबू, आबू रोड और सिरोही तथा उत्तर प्रदेश के मथुरा में 135 करोड़ छह लाख 42 हजार 863 रुपए मूल्य की चल- अचल संपत्तियों को और जब्त किया है।

ईडी ने जांच में आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड और अन्य के द्वारा 3830 करोड़ छह लाख 94 हजार 337 रुपए से अधिक की थोखाधड़ी किए जाने का पता लगाया है और अब तक 2210 करोड़ रुपए से अधिक की चल- अचल संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी इस मामले में एसओजी की ओर से दर्ज धोखाधड़ी से संबंधित प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए कानून में जांच कर रहा है।

 

अपने ही परिजनों को बांटे ऋण
प्रवर्तन निदेशालय की जांच में अब तक यह भी उजागर हुआ है कि आदर्श क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी व इसके फंड्स पर सोसायटी के अध्यक्ष मुकेश मोदी, राहुल मोदी व उनके परिजनों का पूरा नियंत्रण था। सोसायटी में जमा राशि को संचालकों ने अपने ही परिजनों को असुरक्षित ऋण, कमीशन, शेयर कारोबार में नुकसान, रियल एस्टेट सहित अन्य कारोबार में निवेश आदि के रूप में बांट कर खुर्दबुर्द कर दिया। जिससे अधिकतर निवेशकों को गंभीर नुकसान हुआ और ना तो उन्हें किए गए वादों के अनुसार प्रतिफल मिला और ना ही उनकी जमा राशि वापस मिल सकी।

ईडी ने इस मामले में जयपुर स्थित धन शोधन निवारण अधिनियम- पीएमएलए कानून की विशेष अदालत में 139 व्यक्तियों व संस्थाओं को आरोपी बना कर अभियोजन शिकायत व पूरक शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी बुधवार को सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय की जांच इस मामले में फिलहाल जारी है।

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