Friday, September, 26,2025

अगर राज्यपाल काम नहीं करते, तो क्या कोर्ट हस्तक्षेप न करे?

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से तीखा सवाल किया कि यदि राज्यपाल विधानसभा में पारित विधेयकों को वर्षों तक रोके रखते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विधायिका की प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है, तो क्या ऐसी स्थिति में संवैधानिक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं?

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुच्छेद 143(1) के तहत भेजे गए संदर्भ पर सुनवाई कर रही है। संदर्भ का मुख्य बिंदु यह है कि क्या अदालत राज्यपाल या राष्ट्रपति को विधानसभा से पारित विधेयकों पर निर्णय के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकती है।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में गुरुवार को दलील दी कि इस प्रकार के संवैधानिक गतिरोध का समाधान न्यायिक निर्देशों के बजाय राजनीतिक माध्यमों से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संवाद, परामर्श और परिपक्वता से कई समस्याओं का हल निकलता है और अतीत में भी ऐसा होता रहा है। हालांकि, पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि निर्वाचित विधानसभा दो-तिहाई बहुमत से विधेयक पारित करती है और राज्यपाल उसे अनिश्चितकाल तक लंबित रखते हैं, तो इससे लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न होता है।

जस्टिस सूर्यकांत ने भी सवाल उठाया कि क्या राज्यपाल की निष्क्रियता की न्यायिक समीक्षा पूरी तरह से रोकी जा सकती है? केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लंबे समय से रोके गए विधेयकों को "पारित मानने" का निर्देश दिया गया था। मेहता ने तर्क दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका में अदालतें स्वयं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकतीं, क्योंकि संविधान में इन पदों के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है। इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।

 

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