Tuesday, August, 12,2025

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्यों से जवाब मांगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सभी राज्यों से जवाब मांगा है। मामला राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए उस संदर्भ से जुड़ा है, जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि क्या विधानसभा से पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा तय की जा सकती है।

प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता में न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश विक्रम नाथ, न्यायाधीश पी. एस. नरसिम्हा और न्यायाधीश ए.एस. चंदुरकर की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अगले मंगलवार तक केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति के संदर्भ में जो मुद्दा उठाया गया है वह पूरे देश पर प्रभाव डालने वाला है। पीठ ने आदेश दिया कि संविधान की व्याख्या के मुद्दे हैं। हमने अटॉर्नी जनरल से सहायता करने का अनुरोध किया है। केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करें। सॉलिसिटर जनरल केंद्र की ओर से पेश होंगे। सभी राज्य सरकारों को ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजा जाए। इसे अगले मंगलवार को सूचीबद्ध करें। सभी स्थायी वकीलों को भी नोटिस भेजा जाए। मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान केरल और तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं के. के. वेणुगोपाल और पी. विल्सन ने क्रमशः इस संदर्भ का विरोध किया और इसकी स्वीकार्यता पर सवाल उठाया।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ये आपत्तियां बाद में उठाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई अगस्त के मध्य में होगी। मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शीर्ष अदालत से यह जानना चाहा था कि क्या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करते समय राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायिक आदेशों द्वारा समयसीमा निर्धारित की जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 143 (1) राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति से संबंधित है।

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