Thursday, April, 23,2026

जांच में ममता का हस्तक्षेप लोकतंत्र के लिए खतरा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में मुख्यमंत्री ममता बननी के कथित हस्तथोप पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई मुख्यमंत्री नांच प्रक्रिया में दाल देता है, तो यह लोकतंत्र को खतरे में डालने जैसा है। न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश एन. बी अंतारिया को पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला केंद्र और राज्य के टकराव का नहीं, बल्कि व्यवस्था और कानून के शासन का है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि संविधान निर्माहओं ने शायद ऐसी स्थिति की कागना भी नहीं की होगी, जहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री नांच एजेंसी की कार्रवाई के दौरान हस्तक्षेप करे।

कोर्ट की सख्त टिप्पणियां

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति पर कार्रवाई है, जिसे पूरे सिस्टम का विवाद नहीं बताया जा सकता। जांच में इस तरह का हस्तक्षेप लोकतंत्र की बुनियाद की कमजोर करता है। जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यह एक असाधारण स्थिति है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हर याचिका को बड़ी संवैधानिक पीठ के पास भेजना जरूरी नहीं है।

ममता पक्ष की दलीलें

मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ वकीली ने तर्क दिया कि ED को जांच करना 'मौलिक अधिकार' नहीं, बल्कि केवल एक वैधानिक कर्तव्य है। अधिकारियों के अधिकारों के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। मामला केंद्र और राज्य के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है। हालांकि, अदालत इन दलीलों से पूरी तरह सहमत नहीं दिखी। अगली सुनवाई गुरुवार को होगी, जहां यह तय किया जाएगा कि ED की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।

क्या है पूरा मामला

यह विवाद 8 जनवरी को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के कोलकाता स्थित कार्यालय और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर ED की छापेमारी से जुड़ा है। आरोप है कि अपे के दौरान ममता बनर्जी मौके पर पहुंची और कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गई।

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