Tuesday, November, 04,2025

दिशा-निर्देशों पर आठ सप्ताह में हलफनामा दाखिल करें राज्य: SC

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आत्महत्या के मामलों से निपटने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में आठ सप्ताह के भीतर उसे सूचित करने को कहा।

न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र को इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय भी दिया। यह पीठ 25 जुलाई के अपने फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुपालन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। उस फैसले में, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जहां तक संभव हो, दो महीने के भीतर सभी निजी कोचिंग केंद्रों के लिए पंजीकरण, छात्र सुरक्षा मानदंड और शिकायत निवारण तंत्र अनिवार्य करने वाले नियम अधिसूचित करें। सोमवार को सुनवाई के दौरान, पीठ को बताया गया कि जुलाई के फैसले में, केंद्र को 90 दिनों के भीतर अदालत के समक्ष अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में प्रतिवादी बनाया जाए। अगली सुनवाई जनवरी 2026 में करना तय किया गया।

 

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