Friday, September, 26,2025

बारिश से पहाड़ों पर तबाही इंसानों की देनः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में बाढ़ व भूस्खलन जैसी तबाही पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा की गई अवैध गतिविधियों का नतीजा है।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने स्पष्ट कहा कि पेड़ों की अवैध कटाई से प्रकृति क्रोधित हो चुकी है और अब बदला ले रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) समेत चार राज्यों को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों में जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि राहत और विकास कार्यों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

'पुष्पा स्टाइल' में अवैध कटाई का सबूत

याचिकाकर्ता अनामिका राणा ने कहा कि हिमाचल में बाढ़ के दौरान सैकड़ों टन लकड़ियां बहकर नदियों और बांधों तक पहुंचीं। यह साफ संकेत है कि बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हुई है। सोशल मीडिया पर इसे 'पुष्पा स्टाइल' अवैध कटाई से जोड़ा गया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इंसानों ने प्रकृति से इतना हस्तक्षेप किया है कि अब वह हमें सबक सिखा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह तुरंत पर्यावरण मंत्रालय और राज्यों के मुख्य सचिवों से बातचीत करेंगे।

सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे

सीजेआई गवई ने कहा, हमने पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी तबाही देखी है। बाढ़ में बड़ी मात्रा में लकड़ियां बहकर आईं। प्रथम दृष्टया यह अवैध कटाई का परिणाम है। अदालत ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है और सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। याचिका में मांग की गई है कि भूस्खलन और अचानक बाढ़ की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी आपदाएं दोबारा न हों। कोर्ट ने अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की है।

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