Saturday, April, 05,2025

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से कहा अदालतों को 6 माह में याचिकाओं का निस्तारण करने का दें निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी उच्च न्यायालयों से कहा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली दीवानी अदालतों को छह महीने के भीतर निष्पादन याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश दें, अन्यथा पीठासीन अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। न्यायाधीश जे बी पारदीवाला और न्यायाधीश पंकज मित्थल की पीठ ने उच्च न्यायालयों को ऐसी निष्पादन याचिकाओं के लंबित रहने के बारे में जिला न्यायपालिका से डेटा तलब करने का भी आदेश दिया। पीठ ने कहा कि दीवानी विवादों में आदेश के निष्पादन के लिए दायर की गई याचिकाएं तीन-चार वर्षों से लंबित हैं। न्यायाधीश पारदीवाला ने कहा, 'यदि निष्पादन याचिकाएं तीन-चार वर्षों तक लंबित रहती हैं, तो आदेश का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। यह फैसला तमिलनाडु के 1980 के एक दीवानी विवाद में आया। पीठ ने कहा, हम देश भर के सभी उच्च न्यायालयों को निष्पादन याचिकाओं के लंबित रहने के संबंध में अपनी-अपनी जिला न्यायपालिका से आवश्यक जानकारी मंगाने का निर्देश देते हैं।

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