Thursday, April, 17,2025

धारावी पुनर्विकास परियोजना SC का यथास्थिति के आदेश से इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में धारावी पुनर्विकास परियोजना पर यथास्थिति का आदेश देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश संजय कुमार की पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के 20 दिसंबर, 2024 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा। अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को इस परियोजना के लिए निविदा दी गई है। उच्च न्यायालय ने धारावी में बस्तियों के पुनर्विकास का रास्ता साफ कर दिया था और परियोजना के लिए अदाणी समूह को दी गई निविदा को बरकरार रखा था तथा कहा था कि निर्णय में कोई 'मनमानी, कुछ अनुचित या दुराग्रह नहीं था। इस प्रक्रिया में उच्च न्यायालय ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन की याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को पुनर्विकास परियोजना देने का फैसला किया गया था। अदाणी समूह ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी।

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