Friday, June, 27,2025

विकृत लोग सजा माफी के हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सात साल की बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी डॉक्टर को राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर की याचिका खारिज करते हुए कहा कि विकृत लोग सजा माफी के हकदार नहीं हैं। आरोपी डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उसकी सजा माफ करने की अपील की थी। डॉक्टर का तर्क है कि उसकी बेटी को सिखाया गया था और उसने झूठी गवाही दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि 'तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। बच्ची भी अपने पिता के खिलाफ गवाही क्यों देगी।

वह एक छोटी बच्ची है, जो बार-बार पूछने के बाद भी अपने बयान पर कायम रही है। एफआईआर में पीड़ित बच्ची की मां ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने बेटी का यौन उत्पीड़न किया। दोनों का तलाक हो चुका है। महिला बेटी के साथ वाराणसी में रहती है और आरोपी डॉक्टर हल्द्वानी का निवासी है। हल्द्वानी में उसका नर्सिंग होम है। घटना 23 मार्च 2018 की है, जब आरोपी डॉक्टर अपनी बेटी को हल्द्वानी ले गया था। 30 मार्च को आरोपी ने अपनी पूर्व पत्नी को फोन करके बेटी को ले जाने को कहा। बाद में बच्ची ने अपनी मां को बताया कि उसके पिता ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जिसके बाद महिला ने पूर्व पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

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