Saturday, April, 19,2025

अग्रिम जमानत पर 30-40 पृष्ठों के आदेश पर आपत्ति

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते समय 30 से 40 पृष्ठों का आदेश पारित करने पर शुक्रवार को आपत्ति व्यक्त की। न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कहा, दिल्ली हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, वह घृणित है। अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते समय उच्च न्यायालय द्वारा 30-40 पृष्ठ लिखना, निचली अदालत को यह संकेत देने जैसा है कि आपके पास दोषी ठहराने के लिए यह एक कारण है। मूलतः यह एक दोषसिद्धि आदेश है। सुप्रीम कोर्ट धोखाधड़ी के एक मामले में चिकित्सक आधार खेड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। खेड़ा ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने छह फरवरी को अपने 34 पृष्ठ के आदेश में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था।

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