Tuesday, November, 04,2025

SC ने केंद्र व लद्दाख से जवाब मांगा, सुनवाई 14 तक स्थगित

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिए जाने को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की एक याचिका पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जवाब मांगा है। याचिका में वांगचुक की तत्काल रिहाई का अनुरोध किया गया है।

न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायाधीश एन. वी. अंजारिया की पीठ ने, हालांकि सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के कारणों के बारे में उनकी पत्नी को जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश देने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। पीठ ने कहा, फिलहाल के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। वांगचुक को 26 सितंबर को रासुका के तहत हिरासत में लिया गया था। इससे दो दिन पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा देने एवं इसे छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हुए थे। वांगचुक राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं।

वांगचुक की पत्नी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि हिरासत में लिए जाने के कारण उन्हें बताए जाने चाहिए।

 

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