Saturday, February, 28,2026

स्पा सेंटरों पर सख्ती, नई गाइडलाइंस का ड्राफ्ट जारी

जयपुर: प्रदेश में संचालित स्पा, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर और योग थेरेपी केंद्रों पर राज्य सरकार सख्ती करने जा रही है। गृह विभाग ने इन संस्थानों के लिए 'मॉडल गाइडलाइंस' का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और सभी स्टेकहोल्डर्स से 15 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

सरकार का कहना है कि वेलनेस सेवाओं की आड़ में अवैध गतिविधियों, मानव तस्करी और महिलाओं के शोषण जैसी शिकायतों पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेशभर के हजारों प्रतिष्ठान इसके दायरे में आएंगे।

लाइसेंस के लिए कड़े प्रावधान

ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अनुसार अब लाइसेंस प्राप्त करने और उसके नवीनीकरण के लिए सख्त शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। किसी भी स्पा या मसाज सेंटर परिसर में यौन गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। क्रॉस-जेंडर थेरेप्यूटिक सेवाओं पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया गया है कि पुरुष थेरेपिस्ट केवल पुरुष ग्राहकों को और महिला थेरेपिस्ट केवल महिला ग्राहकों को ही सेवा देंगी। इसके साथ ही पुरुष और महिला सेक्शन पूरी तरह अलग-अलग होंगे तथा उनके प्रवेश द्वार भी अलग रखने होंगे। सर्विस रूम में अंदर से कुंडी या लॉक लगाने की अनुमति नहीं होगी और सेल्फ-क्लोजिंग दरवाजे अनिवार्य किए जाएंगे।

स्टाफ की योग्यता और पुलिस सत्यापन जरूरी

नई गाइडलाइंस में स्टाफ की योग्यता पर भी विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक थेरेपिस्ट, ब्यूटीशियन या योग प्रशिक्षक के पास मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा। सभी कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही, मालिक, प्रबंधक और पूरे स्टाफ का पुलिस सत्यापन आवश्यक होगा। यदि किसी संचालक या कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक अपराध या संबंधित कानूनों के तहत कोई मामला लंबित पाया जाता है, तो ऐसे प्रतिष्ठान को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

सीसीटीवी, रजिस्टर और सूचना बोर्ड अनिवार्य

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश, निकास और कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक केंद्र को विजिटर/गेस्ट रजिस्टर संधारित करना होगा, जिसमें ग्राहकों का रिकॉर्ड और पहचान विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परिसर में लाइसेंस से संबंधित विवरण, उपलब्ध सेवाओं और उनके शुल्क की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी। सूचना बोर्ड पर 112 और 181 हेल्पलाइन नंबर अंकित करना भी अनिवार्य रहेगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके।

आवासीय उपयोग पर पूर्ण रोक

गाइडलाइंस के अनुसार स्पा या मसाज सेंटर को किसी भी प्रकार से आवासीय उपयोग से नहीं जोड़ा जा सकेगा। पुरुष और महिला ग्राहकों के लिए अलग-अलग शौचालय और चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। सरकार का मानना है कि इन सख्त प्रावधानों से प्रदेश में स्पा और वेलनेस केंद्रों का संचालन अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कानूनसम्मत तरीके से हो सकेगा। ड्राफ्ट पर सुझाव प्राप्त होने के बाद अंतिम गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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