Thursday, February, 12,2026

फैसले तक लोकसभा की कुर्सी से दूर रहेंगे बिरला

नई दिल्ली: संसद के इतिहास में एक असाधारण और संवैधानिक रूप से संवेदनशील स्थिति सामने आई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपे जाने के बाद सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है। इस बीच ओम बिरला ने बड़ा और अप्रत्याशित फैसला लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, वह लोकसभा के अध्यक्षीय आसन पर नहीं बैठेंगे। लोकसभा सचिवालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बिरला ने यह निर्णय 'नैतिकता और संवैधानिक मर्यादा' के उच्च मानकों को ध्यान में रखते हुए लिया है। उन्होंने लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को विपक्ष द्वारा सौंपे गए नोटिस की गहन जांच कर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक सहित कई विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 94 (सी) के तहत प्रस्ताव लाने का नोटिस सौंपा। नोटिस पर कुल 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इस प्रस्ताव में शामिल नहीं हुई है।

लोकतंत्र की आवाज दबाई गई

विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को लगातार पक्षपातपूर्ण ढंग से संचालित किया, विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका गया और लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर किया गया। नोटिस में विशेष रूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भाषण पूरा न करने देने, बजट सत्र में आठ सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किए जाने और सत्तापक्ष के सांसदों को आपत्तिजनक टिप्पणियों के बावजूद संरक्षण दिए जाने का उल्लेख किया गया है। विपक्ष ने ओम बिरला की ओर से 5 फरवरी को दिए गए उस बयान पर भी कड़ा ऐतराज जताया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसदों पर प्रधानमंत्री की सीट के पास जाकर किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की मंशा का आरोप लगाया था। विपक्ष का कहना है कि ये आरोप न केवल निराधार हैं, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद की गरिमा के भी खिलाफ हैं।

9 मार्च को हो सकती है चर्चा

सूत्रों के मुताबिक, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 9 मार्च को हो सकती है। मौजूदा बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा और 8 मार्च से संसद की कार्यवाही फिर शुरू होगी। अब तक लोकसभा के इतिहास में किसी भी अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, लेकिन इस बार विपक्ष इसे लोकतंत्र और संसदीय गरिमा की निर्णायक लड़ाई बताकर मैदान में उतरा है।

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