Saturday, June, 20,2026

IPS आनंद शर्मा समेत 24 पुलिसकर्मियों को कोर्ट से राहत

जोधपुर/बाडमेर: बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में जोधपुर महानगर सेशन कोर्ट ने आईपीएस आनंद शर्मा सहित 24 पुलिस अधिकारियों और जवानों को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों में संज्ञान लेने के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर यह फर्जी मुठभेड़ का मामला नहीं, बल्कि आत्मरक्षा में की गई पुलिस कार्रवाई प्रतीत होती है।

तत्कालीन सरकार ने CBI को सौंपी थी जांच, FIR दर्ज हुई

मामला 22 अप्रैल 2021 का है, जब बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस और कमलेश प्रजापति के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कमलेश की मौत हो गई थी। घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। तत्कालीन पचपदरा विधायक मदन प्रजापत तथा समाज के लोगों की मांग पर राज्य सरकार ने 31 मई 2021 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इसके बाद 5 जुलाई 2021 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने बताया था जवाबी कार्रवाई

पुलिस के अनुसार कमलेश प्रजापति को पकड़ने के लिए टीम सेंट पॉल स्कूल के पीछे स्थित उसके ठिकाने पर पहुंची थी। इस दौरान वह अपनी एसयूवी से भागने लगा और पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस कमांडो ने फायरिंग की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। एनकाउंटर के बाद की गई तलाशी में पुलिस ने 59.69 लाख रुपए नकद, 11 लग्जरी वाहन, पांच अवैध पिस्टल, नौ मैगजीन, 121 कारतूस, अफीम का दूध, डोडा पोस्त और अन्य सामान बरामद करने का दावा किया था।

ट्रायल कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज की

लंबी जांच के बाद सीबीआई ने अदालत में नेगेटिव क्लोजर रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि उपलब्ध साक्ष्यों से फर्जी एनकाउंटर साबित नहीं होता। हालांकि मृतक की पत्नी जसोदा ने इस रिपोर्ट को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम (सीबीआई) कोर्ट ने 16 अप्रैल 2025 को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर आईपीएस आनंद शर्मा, कालूराम रावत, आरपीएस रजत विश्नोई, पुष्पेंद्र आढ़ा समेत 24 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में संज्ञान लेने का आदेश दिया था।

पुलिसकर्मियों ने सेशन कोर्ट में दी चुनौती

इस आदेश को चुनौती देते हुए पुलिस अधिकारियों ने सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका दायर की। सेशन न्यायाधीश दिनेश त्यागी ने सुनवाई के दौरान माना कि कमलेश ने भागने के दौरान पुलिस टीम की ओर वाहन बढ़ाया था और हेड कांस्टेबल मेहाराम वाहन के नीचे दब गए थे। ऐसे में पुलिस के सामने तत्काल कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फायरिंग आत्मरक्षा की श्रेणी में आती है।

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