Friday, May, 15,2026

SC भूमि बेचान मामले में नया मोड़, CMO ने मांगी रिपोर्ट

जयपुर: राजधानी जयपुर के मेन टोंक रोड स्थित करोड़ों रुपए मूल्य की बेशकीमती भूमि से जुड़े चर्चित मामले में नया मोड़ आ गया है। धर्म परिवर्तन की आड़ में अनुसूचित जाति (SC) की भूमि बेचान के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिला प्रशासन और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है।

पूर्व पार्षद विनीत सांखला द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने जयपुर जिला कलेक्टर और जेडीसी को मामले की जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। मामला दुर्गापुरा तहसील सांगानेर स्थित खसरा नंबर 453 से 458, 460 से 463 तथा 623/458, 625/458, 624/460 व 460/1 की भूमि से जुड़ा है। पुराने रिकॉर्ड में भूमि के खसरा नंबर 281 से 286 बताए गए हैं। कुल 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि मेन टोंक रोड पर तरूछाया नगर मोड़ से पेट्रोल पंप के बीच स्थित है। पूर्व पार्षद विनीत सांखला ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस पूरी भूमि को 'सिवायचक' घोषित करने की मांग की है। वर्तमान में इस भूमि पर भव्य मैरिज गार्डन, दुकानें संचालित हैं, जबकि एक बड़ा हिस्सा अभी भी खाली पड़ा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से रिपोर्ट तलब होने के बाद अब जिला प्रशासन और जेडीए की जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि जांच में नियम विरुद्ध नामांतरण और भूमि हस्तांतरण की पुष्टि होती है, तो मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई संभव मानी जा रही है।

राशन कार्ड और जाति प्रमाण पत्र का भी हवाला

विनीत सांखला ने शिकायत में दावा किया है कि जिस पूरण को ईसाई बताकर भूमि बेची गई, उसका परिवार आज भी स्वयं को हिंदू एससी वर्ग का बताता है। उन्होंने वर्ष 1995 के राशन कार्ड का हवाला देते हुए कहा कि उसमें परिवार के मुखिया के नाम के आगे पूरण अंकित है। इसके अलावा पूरण के पुत्र भगवान सहाय का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। यह प्रमाण पत्र 2 अप्रैल 2019 को उपखंड अधिकारी सांगानेर द्वारा जारी किया गया था, जिसमें भगवान सहाय की जाति हिंदू एससी वर्ग दर्ज है।

धर्म परिवर्तन के बाद नामांतरण पर सवाल

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि संवत 2015-34 में यह भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति नानगराम बलाई के नाम दर्ज थी। नानगराम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र पूरण ने 20 अगस्त, 1967 को जोधपुर स्थित चर्च में ईसाई धर्म ग्रहण किया। आरोप है कि धर्म परिवर्तन के मात्र 11 दिन बाद, 1 सितंबर 1967 को पूरण साइमन पुत्र नानगराम कौम ईसाई के नाम नामांतरण खोल दिया गया। जबकि तत्कालीन नियमों के अनुसार यह प्रक्रिया उपखंड अधिकारी स्तर पर होनी चाहिए थी, लेकिन नामांतरण तहसीलदार स्तर पर किया गया। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि नामांतरण के अगले ही दिन 2 सितंबर 1967 को यह भूमि सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेच दी गई। बाद में यह भूमि अलग-अलग हिस्सों में विभाजित होकर अन्य लोगों को बेची गई।

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