Saturday, December, 20,2025

बिहार चुनाव में 17 नई पहल बाद में देशभर में होंगी लागू

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू की जाने वाली 17 नई पहलों की सोमवार को घोषणा की, जिनमें सभी मतदान केंद्रों पर अनिवार्य 'वेबकास्टिंग' और मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा शामिल है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में "बिहार फर्स्ट इनिशिएटिव्स" नामक पहलों की घोषणा की, जिन्हें चुनाव की तैयारी से लेकर मतगणना तक सभी चरणों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पहल आगामी चुनावों के दौरान सभी राज्यों में शुरू की जाएंगी। आयोग ने ईवीएम मतपत्रों को अधिक पठनीय बनाने के लिए दिशा-निर्देशों में भी संशोधन किया है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में पहली बार उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें होंगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही फॉर्म 17सी और ईवीएम डेटा के बीच बेमेल होने की स्थिति में वीवीपीएटी (वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) पर्चियों की गिनती अनिवार्य होगी। जिन केंद्रों पर मतदान के अभ्यास से जुड़ा डेटा मिटाया नहीं जा सकेगा, वहां पर भी वीपीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य होगी। निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव संबंधी डेटा तक सभी हितधारकों की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक प्रणाली भी उपलब्ध होगी।

'बुर्कानशी' की पहचान करेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

"बुर्कानशी' या 'पर्दानशी' मतदाताओं की पहचान के लिए मतदान केंद्रों पर आंगनबाडी कर्मी उपलब्ध रहेंगी तथा आवश्यकता होने पर निर्देशों के तहत पहचान का सत्यापन होगा।

केवल उच्च न्यायालयों के साथ साझा किए जा सकते हैं मतदान केंद्रों के फुटेज

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज केवल उच्च न्यायालयों के साथ साझा किए जा सकते हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जनता के साथ साझा करना मतदाताओं की निजता का उल्लंघन है। कुमार का कहना था कि मतदान की वेबकास्टिंग फुटेज फॉर्म 17ए के समान है, जिसे उन मतदाताओं की पहचान की सुरक्षा के लिए राजनीतिक दलों के साथ साझा नहीं किया जाता है, जिन्होंने मतदान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे फुटेज संबंधित हाई कोर्ट के साथ साझा किए जाते हैं जहां किसी विशेष चुनाव के परिणाम के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की जाती है। यह है नियमों में प्रावधानः चुनाव संचालन नियमों के अनुसार फॉर्म 17ए, जिसमें मतदान केंद्र पर मतदान करने वाले मतदाताओं के नाम होते हैं, उन्हें अदालतों के अलावा किसी और के साथ साझा नहीं किया जाता है।

प्रमुख पहलें

  • सभी मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल फोन जमा कराने के लिए काउंटर उपलब्ध होंगे।
  • प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या भी 1,200 तक सीमित कर दी गई है।
  • मतदाताओं के सत्यापन को आसान बनाने के लिए मतदाता सूचना पर्चियां जारी होंगी। जिन पर क्रम संख्या और भाग संख्या (मतदान केंद्र का विवरण) अंकित होगी।
  • एक 'डिजिटल प्लेटफॉर्म' ईसीआईनेट पर समय-समय पर मतदान के बारे में जानकारी साझा की जाएगी।
  • पीठासीन अधिकारी मतदान के दिन हर दो घंटे में एप पर मतदान डेटा अपलोड करेंगे।
  • सभी मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत 'वेबकास्टिंग' होगी।
  • मतदान केंद्रों के 100 मीटर के बाहर ही उम्मीदवारों के बूथ बनाने की अनुमति होगी।
  • इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में पहली बार उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें होंगी।
  • निर्वाचन आयोग 'डिजिटल इंडेक्स कार्ड' और रिपोर्ट पेश करेगा।

 

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