Friday, June, 27,2025

हाई कोर्ट्स ने नहीं की तदर्थ जजों के नामों की सिफारिशें

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगभग पांच महीने पहले मंजूरी दिए जाने के बावजूद विभिन्न उच्च न्यायालय लंबित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। केंद्र सरकार के पास उपलब्ध विवरण से यह जानकारी मिली है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से वाकिफ लोगों के मुताबिक, अभी तक किसी भी उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किए जाने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश नहीं की है। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, लेकिन 11 जून तक किसी भी उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने
केंद्रीय कानून मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 लाख से ज्यादा आपराधिक मामलों के लंबित रहने को देखते हुए 30 जनवरी को उच्च न्यायालयों को तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की इजाजत दे दी थी, बशर्ते इनकी संख्या अदालत के लिए स्वीकृत कुल न्यायाधीशों के पदों के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं हो। संविधान का अनुच्छेद 224ए लंबित मामलों से निपटने में मदद के लिए उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की इजाजत देता है।

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