Wednesday, November, 04,2026

पराली और पटाखों के धुएं से बढ़ सकती है प्रदूषण की परेशानी

जयपुर: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और आगामी दिनों में इसके गंभीर स्तर तक पहुंचने की आशंका का असर राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र में भी दिखाई दे सकता है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं और दिवाली के आसपास पटाखों से होने वाले अतिरिक्त प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 5 से 20 नवंबर तक एहतियाती प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं।

इसका असर राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले के एनसीआर क्षेत्र में भी पड़ेगा। यहां धूल फैलाने वाली निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक रहेगी। खास बात यह है कि इस बार प्रदूषण के और गंभीर होने का इंतजार करने के बजाय पहले ही नियंत्रणात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में दो नवंबर को एक्यूआई 324 दर्ज होने के बाद आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के दूसरे चरण (स्टेज-2) को पूरे एनसीआर में लागू कर दिया है। ग्रैप के प्रावधानों के अनुसार 301 से 400 के बीच एक्यूआई रहने पर स्टेज-2 लागू होता है। इस चरण में सड़कों की मैकेनिकल सफाई, पानी का छिड़काव, धूल नियंत्रण और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उपाय तेज किए जाते हैं।

भिवाड़ी में 232 तक पहुंचा एक्यूआई

राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र में भी प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखना जरूरी हो गया है। आंकड़ों के अनुसार अलवर में एक्यूआई 114, भिवाड़ी में 232, भरतपुर में 147 और खैरथल में 138 दर्ज किया गया है। इनमें भिवाड़ी की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक चिंताजनक है। हालांकि अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई में अंतर हो सकता है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के 3 नवंबर के आंकड़ों में भी भिवाड़ी के एक स्टेशन पर एक्यूआई 286 और दूसरे पर 224 दर्ज किया गया।

राजस्थान में भी करानी होगी पालना

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल को भी आदेश की प्रति भेजी है। राज्य के संबंधित विभागों और स्थानीय निकायों को निर्माण प्रतिबंधों की पालना सुनिश्चित करानी होगी। हालांकि सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति तथा शेष के वर्क फ्रॉम होम का निर्देश राजस्थान पर लागू नहीं है। यह व्यवस्था दिल्ली और हरियाणा-उत्तर प्रदेश के पांच निर्धारित जिलों के लिए है।

इन परियोजनाओं को प्रतिबंध से छूट

आयोग के आदेश के अनुसार रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, अस्पताल, जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को
भी छूट दी गई है। यानी सामान्य निर्माण कार्यों के साथ हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, पाइपलाइन और दूरसंचार से जुड़े निर्माण कार्य भी प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे।

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