Friday, January, 30,2026

पान मसाला व तंबाकू पर MRP पर लगेगा जीएसटी

जयपुर: राज्य सरकार ने पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट व ई-सिगरेट सहित निकोटिन-युक्त उत्पादों पर कर प्रणाली को और अधिक सख्त व पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने जीएसटी नियमों में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत अब इन उत्पादों पर खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) के आधार पर 40% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। संशोधित नियम 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगे। अधिसूचना के अनुसार राजस्थान जीएसटी नियम, 2017 में नया नियम 31डी जोड़ा गया है। इसके तहत पान मसाला, बिना निर्मित तंबाकू, सिगरेट, अन्य तंबाकू उत्पाद, पुनर्गठित तंबाकू, तंबाकू अर्क तथा बिना दहन के सेवन किए जाने वाले तंबाकू/निकोटिन उत्पादों की आपूर्ति का मूल्य घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य से कर घटाकर निर्धारित किया जाएगा। यदि किसी पैकेट पर एक से अधिक एमआरपी अंकित हैं, तो अधिकतम मूल्य को ही मान्य माना जाएगा।

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