Wednesday, February, 04,2026

इनकम टैक्स में राहत नहीं, लेकिन नियम होंगे आसान

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। हालांकि, करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की समय-सीमा को 3 महीने बढ़ा दिया गया है। अब करदाता 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।

60 साल पुराने आयकर कानून की होगी विदाई

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025,1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा, यह मौजूदा आयकर अधिनियम 1961, जो करीब 6 दशक पुराना है, उसकी जगह लेगा। नए कानून में नियमों को सरल भाषा में लिखा गया है, ताकि आम करदाता आसानी से समझ सके।

किराए और प्रॉपर्टी से जुड़े नियम

दो घर अब सेल्फ ऑक्यूपाइड माने जाएंगे। टैक्सपेयर्स अब दो घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड घोषित कर सकते हैं। पहले दूसरे घर पर नॉशनल रेट पर टैक्स लगता था अब इससे प्रॉपर्टी मालिकों को सीधी राहत मिलेगी।

विदेशी कंपनियों और NRI को राहत

डाटा सेंटर और प्रॉपर्टी बिक्री पर आसान नियम बनाए गए हैं। भारत में डाटा सेंटर स्थापित करने वाली विदेशी कंपनियों को टैक्स छूट मिलेगी। NRI की ओर से भारत में अचल संपत्ति बिक्री सिर्फ पेन कार्ड पर हो सकेगी। TDS नियम सरल किए जाएंगे।

शेयर बाजार में NRI निवेश की सीमा दोगुनी

विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शेयर बाजार में निवेश की व्यक्तिगत सीमा को 5% से बढ़कर 10% कर दिया गया है। वहीं, सभी इंडिविजुअल निवेशकों की कुल सीमा को 10% से 24% तक बढ़ाया गया है।

आम नागरिक भी खुद भर सकेंगे टैक्स रिटर्न

आयकर रिटर्न फॉर्म को री-डिजाइन किया गया है। जटिल शब्दों और अस्पष्ट टर्म्स को हटाया गया है। नए फॉर्म जल्द अशिसत्चित किए जाएंगे।

दंड की जगह टैक्स भरकर मिलेगी राहत

पुराने कानून में कई प्रावधानों के चलते टैक्स विवाद और मुकदमे बढ़ जाते थे। नए आयकर अधिनियम में दंड की जगह 30% टैक्स भरने का प्रावधान किया गया है।

सरकार का दावा

करदाता खुद नियम समझ पाएंगे। अनावश्यक मुकदमों में कमी आएगी।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स लगेगा

अब सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब केवल उन्हीं निवेशकों टैक्स-फ्री होने का फायदा मिलेगा, जिन्होंने RBI से बॉन्ड खरीदे और उसे पूरी अवधि तक रखा। पहले SGB पर ब्याज के अलावा जो भी फायदा निवेशकों को होता था, वह मैच्योरिटी (8 साल) पर टेक्स-फ्री होता था।

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