Sunday, April, 19,2026

चयनित अभ्यर्थी पहुंचे SC, भर्ती रद्द के फैसले को चुनौती

जयपुर/नई दिल्ली: राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बीच राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से भर्ती रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ अब चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

अभ्यर्थियों ने स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दाखिल कर अपनी नियुक्ति बचाने की मांग की है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को पूरी तरह निरस्त कर दिया था। एकलपीठ के बाद खंडपीठ ने भी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि पूरी परीक्षा व्यवस्था फेल हो चुकी है और अंदर से पेपर लीक हुआ है। हाई कोर्ट के अनुसार, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के कुछ सदस्यों की मिलीभगत से ही पेपर लीक की घटना हुई थी। इस फैसले के बाद हजारों चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया, जिससे अभ्यर्थियों में भारी निराशा और आक्रोश फैल गया।

अभ्यर्थियों ने कहा- कुछ की गलती की सजा सभी को न मिले

चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत से परीक्षा पास की है और प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द न किया जाए, जिन अभ्यर्थियों का चयन वैध तरीके से हुआ है, उन्हें सेवा में बनाए रखा जाए। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अलग से सख्त कार्रवाई की जाए। अभ्यर्थियों का तर्क है कि कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे बैच को नहीं दी जा सकती। वे लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब उनका कॅरिअर अनिश्चित हो गया है। हालांकि, मामले में अभी एसएलपी दायर हुई है। फिलहाल, अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय नहीं की है। इस सुनवाई पर हजारों अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसी फैसले से उनके भविष्य का फैसला होगा।

पहले से ही अभ्यर्थियों ने दायर कर रखी है कैविएट

वहीं, कुछ अभ्यर्थियों की ओर से पहले ही कैविएट दायर की जा चुकी है। इस कैवियट के कारण सुप्रीम कोर्ट अब अचयनित अभ्यर्थियों का पक्ष सुने बिना कोई निर्णय नहीं सुना सकेगा। इससे सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्क सुनने की संभावना बढ़ गई है। गौरतलब है कि राजस्थान एसआई भर्ती 2021 के दौरान पेपर लीक और बड़े स्तर पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। लंबी सुनवाई के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने भर्ती को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुकी थी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जहां चयनित अभ्यर्थी अपनी मेहनत और चयन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।

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