Thursday, August, 14,2025

अगले छह महीने में लागू कर दिया जाएगा खेल विधेयकः मांडविया

नई दिल्ली: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को बताया कि संसद में सुचारू रूप से पारित होने के बाद ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक अगले छह महीने में लागू कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद मांडविया ने विधेयक के उस प्रावधान को 'मानक सुरक्षा' के रूप  में उचित ठहराया जो सरकार को असाधारण परिस्थितियों में भारतीय टीमों और व्यक्तिगत खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी पर 'उचित प्रतिबंध लगाने' का विवेकाधीन अधिकार देता है। मांडविया ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से भारत खेल कानून लागू करने वाला 21वां देश बन जाएगा। इसके सबसे अहम प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना की जरूरत होगी, जो राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को मान्यता प्रदान करेगा और विवादों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय खेल पंचाट तथा एनएसएफ चुनावों की देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल (एनएसईपी) का गठन किया जाएगा।

स्वतंत्रता के बाद खेलों में सबसे बड़ा सुधार

खेल मंत्री ने कहा, "पदों को बनाने के लिए और अन्य प्रशासनिक अनुमोदन के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा व्यय विभाग की स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा, "इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दोनों संस्थान (एनएसबी और एनएसटी) यथाशीघ्र वैधानिक और प्रक्रियात्मक जरूरतों के अनुरूप पूरी तरह से संचालित हो जाएं।" उन्होंने यह भी दोहराया कि यह विधेयक 'स्वतंत्रता के बाद से खेलों में सबसे बड़ा सुधार' है। इस विधेयक का एनएसएफ और खिलाडियों दोनों ने व्यापक समर्थन किया है। भारतीय ओलंपिक संघ पहले इसे लेकर संशय में था लेकिन उसने भी खेल मंत्री के साथ गहन चर्चा के बाद इसका समर्थन किया है।

पाकिस्तान से मैच पर सरकार लेगी फैसला

खेल मंत्री ने कहा कि विधेयक के पारित होने के बाद अंतरराष्ट्रीय टूनमिंट में भारत की भागीदारी पर अंतिम फैसला सरकार का होगा, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनयिक बहिष्कार और वैश्विक आपात स्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार को यह अधिकार असाधारण परिस्थितियों में लागू करने का प्रावधान है, जो ओलंपिक चार्टर और अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं के नियमों के अनुरूप होगा। 2008 के मुंबई हमलों के बाद पाक के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट बंद हो गया था और कई मुकाबले तटस्थ स्थानों पर आयोजित किए गए।

खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व होगा मजबूत

विधेयक में खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें हर राष्ट्रीय खेल संघ की कार्यकारी समिति में कम से कम चार महिलाएं और दो उत्कृष्ट एथलीट शामिल करने का प्रावधान है, जिससे महिला एथलीटों की भागीदारी बढ़ेगी। खेल मंत्री मांडविया ने भरोसा जताया कि यह नया कानून भारत के खेल क्षेत्र में सुधार लाएगा और अगले दो दशकों में भारत को शीर्ष पांच विश्वस्तरीय देशों में लाने की रणनीति तैयार की जाएगी।

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