Thursday, April, 30,2026

जवाई क्षेत्र में पर्यटन लाइसेंस जारी करने पर लगाया प्रतिबंध

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पाली जिले के जवाई क्षेत्र में तेंदुओं के संरक्षण को लेकर बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूरे जवाई इलाके में बिना अनुमति निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए माइनिंग गतिविधियों को भी स्थगित कर दिया है। साथ ही होटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस और होम स्टे के लिए नए पर्यटन लाइसेंस जारी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जवाई क्षेत्र के सभी गांवों, पहाड़ियों, गुफाओं, पाद स्थलों (फुटहिल्स) और तेंदुओं के मूवमेंट कॉरिडोर में वर्तमान स्थिति (स्टेटस क्वो) बनाए रखी जाएगी। किसी भी प्रकार का नया निर्माण न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं होगा, केवल आबादी क्षेत्र में आवश्यक अनुमति के साथ सीमित निर्माण की छूट दी गई है।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि तेंदुओं के प्राकृतिक आवास, स्पॉटिंग साइट्स और कोर एरिया को किसी भी स्थिति में प्रभावित
नहीं किया जाएगा। यहां तक कि जहां भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति पहले से दी जा चुकी है, वहां भी तेंदुओं के आवास की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने पूरे क्षेत्र में नई बार्ल्ड वायर फेंसिंग (कंटीले तार) लगाने पर भी रोक लगा दी है, ताकि वन्यजीवों की आवाजाही बाधित न हो। इसके अलावा, जवाई बांध और उसके ओवरफ्लो क्षेत्र में वाहनों के संचालन पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश

राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बैंच ने राज्य सरकार को ड्राफ्ट SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है और 'जवाई सफारी एवं इको-टूरिज्म समन्वय समिति' को तुरंत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

अभयारण्य बनाने पर विचार करे सरकार

इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह जवाई क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने की संभावना पर भी विचार करे। कोर्ट ने इस मामले में छह सप्ताह बाद प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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