Thursday, June, 26,2025

रेप पीड़िता का गर्भपात नहीं किया तो जज पहुंचे अस्पताल, जताई नाराजगी

कोटपूतली: बहरोड़ जिले में एक नाबालिग रेप पीड़िता के गर्भपात के मामले में एक जज ने मानवीयता और संवेदनशीलता के साथ अनुकरणीय कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश की। ऐसा तब हुआ जब गर्भपात करने से डॉक्टर ने मना कर दिया और पीड़िता के परिवार को हाई कोर्ट का आदेश लाने को कह दिया। इसकी सूचना मिलते ही अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएमए) सचिव पवन जीनवाल खुद जयपुर से अस्पताल पहुंचे और चिकित्सा विभाग के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। डॉक्टरों को कानूनी अधिकारों की जानकारी देकर रेप पीड़िता का गर्भपात करवाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में जारी आदेश के अनुसार नाबालिग को गर्भपात का अधिकार है। इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं करना और परिवार को परेशान करना गलत है।

12 से 15 सप्ताह की गर्भवती पाई गई थी नाबालिग

अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) और डीएलएसए सचिव पवन जीनवाल ने बताया कि कोटपूतली के प्रागपुरा थाने में 10 मार्च 2025 को पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच में पीड़िता की गर्भावस्था की अवधि लगभग 12 से 15 सप्ताह पाई गई थी। पीड़िता और उसके माता-पिता ने गर्भपात के लिए आवेदन किया। एमटीपी अधिनियम में 2021 में हुए संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार रेप पीड़िता को 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है।

गरीब परिवार को अस्पताल ने किया परेशान

जज जीनवाल ने बताया कि जांच अधिकारी ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (चाइल्ड) और डीएलएसए, जयपुर को सूचना दी थी। इस पर डीएलएसए ने भी आवश्यक कार्रवाई शुरू की। इस दौरान यह सामने आया कि कोटपूतली स्थित बीडीके जिला अस्पताल में पीड़िता के गर्भपात को लेकर लापरवाही बरती जा रही थी। परिवार की ओर से दो-तीन बार अस्पताल जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सूचना मिलते ही आए एक्शन में

एडीजे जीनवाल ने बताया कि 14 मई को सूचना मिलने के बाद जयपुर से कोटपूतली के बीडीके अस्पताल पहुंचे और संबंधित डॉक्टर से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली। पीड़िता और उसके परिजनों को भी अस्पताल बुलाया। साथ ही, पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पीड़िता का सुरक्षित गर्भपात करवाया गया। अस्पताल प्रशासन को भविष्य में ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी गई है।

आरोपी जेल भेजे

पुलिस ने सबूतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए नाबालिग को गुजरात से डिटेन किया और दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच में यह सामने आया कि नाबालिग गर्भवती है। फिलहाल, दोनों आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।

यह है मामला

प्रागपुरा थाना अधिकारी किरण यादव ने बताया कि 10 मार्च को थाने में एक नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का नामजद मामला दर्ज किया गया था। इसमें मुख्य आरोपी विक्की व उसके साथी से लड़की को बरामद किया था।

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