Sunday, July, 26,2026

भजनलाल सरकार लाएगी एक समान नागरिक कानून

जयपुर: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इसकी औपचारिक घोषणा की। सरकार ने स्पष्ट किया कि UCC लागू करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और इसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यह समिति 'राजस्थान समान नागरिक संहिता-2026' का प्रारूप तैयार करेगी। समिति में सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, अतिरिक्त
महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा, विधि विशेषज्ञ रामस्वरूप अग्रवाल और डॉ. शुचि चौहान को सदस्य बनाया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) समिति के सदस्य सचिव होंगे। मंत्री पटेल ने बताया कि 14 अप्रैल, 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान में UCC लागू करने की दिशा में कार्यवाही का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 6 मई 2026 को विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया।

जनभागीदारी से बनेगा मसौदा

UCC के मसौदे पर जनता से सुझाव लिए जाएंगे। इसके लिए एक वेबसाइट तैयार की जाएगी और संभाग स्तर पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम मसौदा कैबिनेट में लाया जाएगा और फिर विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। सरकार ने इसे 'एक देश, एक नागरिक कानून' की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया है।

महिला अधिकारों पर सरकार का जोर

बेढम ने कहा कि UCC लागू होने से महिलाओं को अधिक कानूनी सुरक्षा मिलेगी और सामाजिक न्याय मजबूत होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदिवासी समुदायों की परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को पूरा सम्मान मिलेगा और उनके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी

सरकार ने बताया कि UCC लागू होने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू होगा। प्रस्तावित प्रावधानों में विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, बहुविवाह पर रोक, लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण और बेटा-बेटी को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार शामिल हैं। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भावना के अनुरूप यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में अलग-अलग पर्सनल लॉ के कारण महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल पाते, जिसे UCC खत्म करेगा।

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