Wednesday, April, 09,2025

हाई कोर्ट ने पूछा... RPSC का कोई धणी धोरी है क्या?

जयपुर: एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट में लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में हुई सुनवाई में एसओजी के एडीजी वीके सिंह व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए और जांच प्रक्रिया के बारे में कोर्ट को जानकारी दी। वहीं आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन कैलाश चंद्र मीणा भी वीसी के जरिए जुड़े।

हाई कोर्ट ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने आरपीएससी पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आपके दो सदस्यों के प्रकरण में नाम सामने आने के बाद क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि एफआईआर दर्ज करवाएं? आरपीएससी का कोई धणी धोरी है क्या? कोर्ट ने यह भी कहा कि आरपीएससी एक गंगी-बहरी संस्था बन गई है, जिसे प्रदेश के युवाओं की कोई चिंता नहीं। अदालत ने एफआईआर दर्ज नहीं कराने पर नाराजगी जताई।

ईडी की भी हुई एंट्री

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट में ईडी को पार्टी बनाने की एप्लिकेशन लगाई गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को कहा कि एप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। हम ईडी को पार्टी बनाने के आदेश दे चुके हैं। ऐसे में एसआई भर्ती मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने कोर्ट को बताया था कि प्रकरण में ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है।

कोर्ट ने सरकार से मांगा पूरा रिकॉर्ड

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अधूरी जानकारी पेश करने पर नाराजगी जताई और बुधवार तक पूरा रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया। साथ ही, भर्ती रद्द करने से जुड़ी सिफारिशों की संपूर्ण रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा है। मामले में बुधवार को फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट ने दोपहर 3 बजे मामले की सुनवाई के लिए समय तय किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को भर्ती से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड लाने के लिए कहा। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने पैरवी की। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील मेजर आरपी सिंह और हरेंद्र नील ने पैरवी की। उन्होंने अदालत को कहा कि एसओजी जांच से साफ है कि भर्ती का पेपर कई गैंग के पास गया। बड़े पैमाने पर भर्ती का पेपर लीक हुआ है। ऐसे में किसी भी सूरत में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह भर्ती परीक्षा पारदर्शिता के साथ हुई है। मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा सरकार, ट्रेनी एसआई पक्षकार है।

मैने पब्लिक हित में खुद भर्ती रद्द करने की सिफारिश की: एडीजी एसओजी

हाई कोर्ट ने एसओजी एडीजी वीके सिंह से पूछा कि आपने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की। आपको फाइनल ओपिनियन देने के लिए क्या डीजीपी ने कहा था। इस पर वीके सिंह ने कहा कि नहीं, मैंने पब्लिक हित में खुद भर्ती रद्द करने की सिफारिश की। वहीं वीके सिंह ने जांच के दौरान मिले अहम तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि जगदीश विश्नोई गैंग ने पेपर लीक किया। साइट हैंडलर की मदद से विभिन्न जिलों में परीक्षार्थियों तक पेपर पहुंचाया गया। वीके सिंह ने बताया कि बाबूलाल कटारा और रामूराम राइका की संलिप्तता जांच में सामने आई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपकी बातों से लग रहा है, कि आरपीएससी एक ऐसी संस्था है, जहां कुछ भी हो सकता है। आरपीएससी में चीटिंग करना आम बात है। इस पर वीके सिंह ने कहा कि पहले ऐसा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जो अब हो रहा है, वो तीन-चार साल बाद पता चलेगा। वहीं पूरे मामले में आरपीएससी साइलेंट है।

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