Saturday, October, 11,2025

300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों का अब आसानी से मिलेगा पट्टा

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार ने 'शहर चलो अभियान' के तहत पुरानी आबादी क्षेत्रों में बसे लोगों को बड़ी राहत दी है। अब 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए मालिकाना हक प्राप्त करना आसान हो गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने निकायों को स्पष्टीकरण जारी करते हुए प्रक्रिया को सरल कर दिया है, जिसके तहत अब स्वामित्व के दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके बजाय कब्जे के दस्तावेजों के आधार पर पट्टा जारी किया जाएगा। विभाग के अनुसार, नगर पालिका अधिनियम की धारा 69ए के तहत सेटलमेंट के समय पुरानी आबादी क्षेत्र में शामिल भूखंडों के लिए यह सुविधा लागू होगी। सामान्य वर्ग के लोगों को 1 जनवरी, 1990 से पहले और अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) के लोगों को 1 जनवरी, 1996 से पहले के कब्जे के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

इन दस्तावेजों में बिजली-पानी के बिल, वोटर आईडी, राशन कार्ड, निष्पादित बेचान पत्र या पारिवारिक बंटवारे के दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। पहले अभियान में पट्टा प्राप्त करने के लिए स्वामित्व के वैधानिक दस्तावेज अनिवार्य थे, जिसके अभाव में पुरानी आबादी क्षेत्र के अधिकतर निवासियों को पट्टा नहीं मिल पा रहा था। अब कब्जे के दस्तावेजों के आधार पर यह प्रक्रिया आसान होने से हजारों लोगों को उनके भूखंड का मालिकाना हक मिल सकेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने 14 सितंबर को जारी आदेशों में स्पष्ट किया था कि वैकल्पिक दस्तावेज और कब्जे को स्वामित्व का आधार नहीं माना जाएगा, लेकिन नए स्पष्टीकरण ने इस नीति को बदल दिया है। सरकार के इस कदम से पुरानी आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि अब बिना स्वामित्व दस्तावेजों के भी उन्हें अपने भूखंड का पट्टा मिल सकेगा।

पट्टा लेने के लिए स्वामित्व के दस्तावेज जरूरी नहीं

सरकार ने 'शहर चलो अभियान' के तहत भूखंड के पट्टे देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब तक जिनके पास स्वामित्व के दस्तावेज नहीं थे, उन्हें भूखंड का पट्टा प्राप्त करने में मुश्किलें आ रही थी। लेकिन अब 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों का कब्जे के दस्तावेजों के आधार पर पट्टा मिलेगा।

ये दस्तावेज कर सकते हैं प्रस्तुत

बिजली और पानी के बिल, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, निष्पादित बेचान पत्र, पारिवारिक बंटवारानामा आदि। इन दस्तावेजों के आधार पर उन्हें पट्टा मिल सकेगा, जिससे वे अपने भूखंड के मालिक बन सकेंगे।

नए नियमों के तहत यह बदलाव

स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार पहले पुराने आबादी क्षेत्रों में बसे लोगों को पट्टा प्राप्त करने के लिए स्वामित्व के दस्तावेज अनिवार्य थे, जिनकी अधिकतर के पास कमी थी। अब छोटे भूखंडों के मामले में यह नियम बदल दिया गया है। विभाग ने निकायों को यह निर्देश जारी किया है कि 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए किसी प्रकार के स्वामित्व दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। जहां एक ओर आवासीय भूखंडों के लिए राहत दी गई है, वहीं सरकार ने गैर आवासीय भूखंडों के मामले में पट्टा शुल्क में वृद्धि की है। अब तक 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर शुल्क लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 500 रुपए प्रति वर्ग गज कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत स्वायत्त शासन विभाग ने निकायों को यह स्पष्ट किया कि केवल उन भूखंडों पर पट्टा दिया जाएगा, जो शहरों में पुराने आबादी क्षेत्र में स्थित हैं। सिवायचक भूमि पर बसे लोगों को इस धारा के तहत पट्टा नहीं मिलेगा। यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज है।

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